IIIT Act 31अध्याय IV · Accounts and Audit
धारा 31 · पेंशन और भविष्य निधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक संस्थान अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसा भविष्य निधि या पेंशन निधि गठित कर सकता है या ऐसी बीमा योजना प्रदान कर सकता है जैसा वह उचित समझे, ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि क़ानूनों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) जहां इस प्रकार भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन किया गया है, वहां केंद्र सरकार यह घोषित कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम) के प्रावधान ऐसी निधि पर लागू होंगे, मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।
(2) जहां इस प्रकार भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन किया गया है, वहां केंद्र सरकार यह घोषित कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम) के प्रावधान ऐसी निधि पर लागू होंगे, मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।
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