IIIT Act 22अध्याय III · Authorities of Centrally Funded Indian Institute of Information Technology
धारा 22 · अनुसंधान परिषद।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक संस्थान एक अनुसंधान परिषद की स्थापना करेगा जिसमें निदेशक और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिन्हें बोर्ड द्वारा क़ानूनों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(2) प्रत्येक संस्थान की अनुसंधान परिषद—
(क) अनुसंधान के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने हेतु अनुसंधान वित्तपोषण संगठनों, उद्योग और नागरिक समाज के साथ संपर्क स्थापित करना;
(ख) ऐसे संस्थान में या किसी उच्च शिक्षा संस्थान या अनुसंधान प्रयोगशालाओं के सहयोग से अनुसंधान का आयोजन और प्रोत्साहन करना;
(ग) शिक्षकों द्वारा तैयार की गई शोध परियोजनाओं के लिए बाहरी स्रोतों से धन प्राप्त करने में उनकी सहायता करना;
(घ) बोर्ड द्वारा इसके निपटान में रखे गए निधियों में से, ऐसे संस्थान में शिक्षकों द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुसंधान संसाधन और अनुदान सहायता प्रदान करना;
(ई) अनुसंधान से उभरने वाले प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के संवर्धन के लिए प्रावधान करना तथा संस्थानों में अनुसंधान से प्राप्त बौद्धिक संपदा की रक्षा और उपयोग करना;
(f) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए प्रावधान करना और उस उद्देश्य के लिए अन्य संस्थानों, उद्योग, नागरिक समाज या अन्य संगठनों के साथ ऐसी व्यवस्था करना और ऐसी व्यवस्थाओं के माध्यम से अनुसंधान के लाभों को उद्योग और समाज तक प्रसारित करने में सक्षम बनाना;
(जी) ऐसे अन्य अधिकार प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इसे क़ानूनों द्वारा सौंपे जा सकते हैं।
(2) प्रत्येक संस्थान की अनुसंधान परिषद—
(क) अनुसंधान के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने हेतु अनुसंधान वित्तपोषण संगठनों, उद्योग और नागरिक समाज के साथ संपर्क स्थापित करना;
(ख) ऐसे संस्थान में या किसी उच्च शिक्षा संस्थान या अनुसंधान प्रयोगशालाओं के सहयोग से अनुसंधान का आयोजन और प्रोत्साहन करना;
(ग) शिक्षकों द्वारा तैयार की गई शोध परियोजनाओं के लिए बाहरी स्रोतों से धन प्राप्त करने में उनकी सहायता करना;
(घ) बोर्ड द्वारा इसके निपटान में रखे गए निधियों में से, ऐसे संस्थान में शिक्षकों द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुसंधान संसाधन और अनुदान सहायता प्रदान करना;
(ई) अनुसंधान से उभरने वाले प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के संवर्धन के लिए प्रावधान करना तथा संस्थानों में अनुसंधान से प्राप्त बौद्धिक संपदा की रक्षा और उपयोग करना;
(f) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए प्रावधान करना और उस उद्देश्य के लिए अन्य संस्थानों, उद्योग, नागरिक समाज या अन्य संगठनों के साथ ऐसी व्यवस्था करना और ऐसी व्यवस्थाओं के माध्यम से अनुसंधान के लाभों को उद्योग और समाज तक प्रसारित करने में सक्षम बनाना;
(जी) ऐसे अन्य अधिकार प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इसे क़ानूनों द्वारा सौंपे जा सकते हैं।
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