IIIT Act 21अध्याय III · Authorities of Centrally Funded Indian Institute of Information Technology
धारा 21 · भवन एवं निर्माण समिति की शक्तियां एवं कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
भवन एवं निर्माण समिति निम्नलिखित शक्तियों एवं कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:—
(क) समिति को बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सभी प्रमुख पूंजीगत कार्यों के निर्माण की जिम्मेदारी होगी;
(ख) संस्थान को इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध अनुदानित स्थान के भीतर सभी निर्माण कार्यों और रखरखाव एवं मरम्मत से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति देने का अधिकार होगा;
(ग) यह भवन निर्माण और अन्य पूंजीगत कार्यों, लघु कार्यों, मरम्मत, रखरखाव आदि की लागत का अनुमान तैयार करवाएगा;
(घ) यह प्रत्येक कार्य की तकनीकी जांच करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे;
(ई) यह उपयुक्त ठेकेदारों की सूची बनाने और निविदाओं को स्वीकार करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विभागीय कार्यों के लिए निर्देश देने का अधिकार रखेगा।
(क) समिति को बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सभी प्रमुख पूंजीगत कार्यों के निर्माण की जिम्मेदारी होगी;
(ख) संस्थान को इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध अनुदानित स्थान के भीतर सभी निर्माण कार्यों और रखरखाव एवं मरम्मत से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति देने का अधिकार होगा;
(ग) यह भवन निर्माण और अन्य पूंजीगत कार्यों, लघु कार्यों, मरम्मत, रखरखाव आदि की लागत का अनुमान तैयार करवाएगा;
(घ) यह प्रत्येक कार्य की तकनीकी जांच करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे;
(ई) यह उपयुक्त ठेकेदारों की सूची बनाने और निविदाओं को स्वीकार करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विभागीय कार्यों के लिए निर्देश देने का अधिकार रखेगा।
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