IIIT Act 20अध्याय III · Authorities of Centrally Funded Indian Institute of Information Technology
धारा 20 · भवन एवं निर्माण समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्रत्येक संस्थान की भवन एवं निर्माण समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:—
(क) निदेशक, पदेन , जो समिति के अध्यक्ष होंगे;
(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो उस राज्य में स्थित हो जिसमें संस्थान स्थित है;
(ग) बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से नामित एक व्यक्ति;
(घ) योजना एवं विकास के डीन;
(ई) सरकार या सरकारी एजेंसी में अधीक्षण अभियंता के पद से नीचे का कोई सिविल अभियंता जिसे बोर्ड द्वारा नामित किया गया हो;
(f) सरकार या सरकारी एजेंसी में अधीक्षण अभियंता के पद से नीचे का कोई विद्युत अभियंता जिसे बोर्ड द्वारा नामित किया गया हो;
(जी) संस्थान की संपदा के प्रभारी अधिकारी, पदेन सचिव।
(क) निदेशक, पदेन , जो समिति के अध्यक्ष होंगे;
(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो उस राज्य में स्थित हो जिसमें संस्थान स्थित है;
(ग) बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से नामित एक व्यक्ति;
(घ) योजना एवं विकास के डीन;
(ई) सरकार या सरकारी एजेंसी में अधीक्षण अभियंता के पद से नीचे का कोई सिविल अभियंता जिसे बोर्ड द्वारा नामित किया गया हो;
(f) सरकार या सरकारी एजेंसी में अधीक्षण अभियंता के पद से नीचे का कोई विद्युत अभियंता जिसे बोर्ड द्वारा नामित किया गया हो;
(जी) संस्थान की संपदा के प्रभारी अधिकारी, पदेन सचिव।
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