IIIT Act 13अध्याय III · Authorities of Centrally Funded Indian Institute of Information Technology
धारा 13 · राज्यपाल समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक संस्थान का शासी मंडल उस संस्थान का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा।
(2) प्रत्येक संस्थान के शासी मंडल में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(क) अध्यक्ष, एक प्रख्यात प्रौद्योगिकीविद् या उद्योगपति या शिक्षाविद, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अनुशंसित तीन नामों के पैनल में से आगंतुक द्वारा नामित किया जाएगा;
(ख) जिस राज्य में संस्थान स्थित है, उस राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी या उच्च शिक्षा के प्रभारी सचिव, पदेन ;
(ग) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित कार्य करने वाले भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, पदेन ;
(घ) भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, पदेन ;
(ई) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी;
(f) भारतीय प्रबंधन संस्थान के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी;
(जी) सूचना प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग या विज्ञान या संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले चार व्यक्तियों को परिषद द्वारा नामित किया जाएगा;
(h) सीनेट द्वारा मनोनीत संस्थान के दो प्रोफेसर;
(i) संस्थान के निदेशक, पदेन ;
(j) रजिस्ट्रार, पदेन सचिव।
(2) प्रत्येक संस्थान के शासी मंडल में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(क) अध्यक्ष, एक प्रख्यात प्रौद्योगिकीविद् या उद्योगपति या शिक्षाविद, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अनुशंसित तीन नामों के पैनल में से आगंतुक द्वारा नामित किया जाएगा;
(ख) जिस राज्य में संस्थान स्थित है, उस राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी या उच्च शिक्षा के प्रभारी सचिव, पदेन ;
(ग) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित कार्य करने वाले भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, पदेन ;
(घ) भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, पदेन ;
(ई) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी;
(f) भारतीय प्रबंधन संस्थान के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी;
(जी) सूचना प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग या विज्ञान या संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले चार व्यक्तियों को परिषद द्वारा नामित किया जाएगा;
(h) सीनेट द्वारा मनोनीत संस्थान के दो प्रोफेसर;
(i) संस्थान के निदेशक, पदेन ;
(j) रजिस्ट्रार, पदेन सचिव।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
