GDDMC Act 9अध्याय IV · Commissioner of Payments
धारा 9 · केंद्र सरकार द्वारा आयुक्त को किया गया भुगतान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, निर्धारित तिथि से तीस दिनों के भीतर, आयुक्त को नकद में, रियायत धारकों को भुगतान के लिए, प्रथम और द्वितीय अनुसूची में खनन रियायतों के सामने निर्दिष्ट राशि के बराबर राशि, धारा 7 में निर्दिष्ट ब्याज की राशि सहित, का भुगतान करेगी।
(2) केंद्र सरकार द्वारा आयुक्त के पक्ष में भारत के सार्वजनिक खाते में एक जमा खाता खोला जाएगा, और इस अधिनियम के तहत आयुक्त को भुगतान की गई प्रत्येक राशि उसके द्वारा उक्त जमा खाते में जमा की जाएगी और उक्त जमा खाते का संचालन आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
(3) आयुक्त द्वारा प्रत्येक रियायत धारक के संबंध में अभिलेख रखे जाएंगे, जिनके संबंध में इस अधिनियम के तहत उन्हें भुगतान किया गया है।
(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट जमा खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज रियायत धारकों के लाभ के लिए होगा।
(2) केंद्र सरकार द्वारा आयुक्त के पक्ष में भारत के सार्वजनिक खाते में एक जमा खाता खोला जाएगा, और इस अधिनियम के तहत आयुक्त को भुगतान की गई प्रत्येक राशि उसके द्वारा उक्त जमा खाते में जमा की जाएगी और उक्त जमा खाते का संचालन आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
(3) आयुक्त द्वारा प्रत्येक रियायत धारक के संबंध में अभिलेख रखे जाएंगे, जिनके संबंध में इस अधिनियम के तहत उन्हें भुगतान किया गया है।
(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट जमा खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज रियायत धारकों के लाभ के लिए होगा।
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