GDDMC Act 5अध्याय II · Abolition of Mining Concessions and Declaration as Mining Leases Under the Mines and Minerals Act
धारा 5 · खनन रियायतों को खनन पट्टे घोषित करने का सामान्य प्रभाव।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ किसी खनन रियायत को धारा 4 के अधीन खनन पट्टा मान लिया गया है, वहाँ रियायत धारक उस धारा में उल्लिखित दिन से उस खान के संबंध में खान और खनिज अधिनियम के अधीन ऐसे खनन पट्टे का धारक माना जाएगा, जिससे खनन रियायत संबंधित है, इस शर्त के अधीन कि ऐसे पट्टे की अवधि, उस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, स्वीकृति की तिथि से छह माह तक बढ़ाई जा सकेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन किसी खनन पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, यदि ऐसे पट्टे के धारक द्वारा ऐसा चाहा जाए और खान एवं खनिज अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार उसके द्वारा आवेदन किया जाए, तो ऐसे नियमों एवं शर्तों पर तथा अधिकतम अवधि तक, जिसके लिए ऐसे पट्टे का नवीनीकरण उस अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा सकता है, उसका नवीनीकरण किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन किसी खनन पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, यदि ऐसे पट्टे के धारक द्वारा ऐसा चाहा जाए और खान एवं खनिज अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार उसके द्वारा आवेदन किया जाए, तो ऐसे नियमों एवं शर्तों पर तथा अधिकतम अवधि तक, जिसके लिए ऐसे पट्टे का नवीनीकरण उस अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा सकता है, उसका नवीनीकरण किया जा सकता है।
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