GDDMC Act 7अध्याय III · Payment of Amounts
धारा 7 · अतिरिक्त राशि का भुगतान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार द्वारा प्रथम और द्वितीय अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में निर्दिष्ट प्रत्येक रियायत धारक को प्रथम अनुसूची के आठवें स्तंभ और द्वितीय अनुसूची के नौवें स्तंभ में संबंधित प्रविष्टि में ऐसे रियायत धारक के लिए निर्दिष्ट राशि पर, स्वीकृति की तिथि से प्रारंभ होकर आयुक्त को ऐसी राशि के भुगतान की तिथि तक, चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी नकद में दिया जाएगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि, प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट राशि के अतिरिक्त होगी, जैसा भी मामला हो।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि, प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट राशि के अतिरिक्त होगी, जैसा भी मामला हो।
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