GDDMC Act 8अध्याय IV · Commissioner of Payments
धारा 8 · भुगतान आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन रियायत धारकों को देय राशियों के वितरण के प्रयोजन से केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को भुगतान आयुक्त नियुक्त करेगी जिसे वह उचित समझे।
(2) केंद्र सरकार आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे, और इसके बाद आयुक्त ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को भी इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है, और विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
(3) आयुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कोई भी व्यक्ति उन शक्तियों का प्रयोग उसी प्रकार और उसी प्रभाव से कर सकता है जैसे कि वे शक्तियां उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा सीधे प्रदान की गई हों, न कि प्राधिकरण के माध्यम से।
(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे।
(2) केंद्र सरकार आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे, और इसके बाद आयुक्त ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को भी इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है, और विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
(3) आयुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कोई भी व्यक्ति उन शक्तियों का प्रयोग उसी प्रकार और उसी प्रभाव से कर सकता है जैसे कि वे शक्तियां उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा सीधे प्रदान की गई हों, न कि प्राधिकरण के माध्यम से।
(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे।
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