GDDMC Act 4अध्याय II · Abolition of Mining Concessions and Declaration as Mining Leases Under the Mines and Minerals Act
धारा 4 · खनन रियायतों का उन्मूलन, आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक खनन रियायत, नियुक्त दिन से समाप्त मानी जाएगी, और उस दिन से खान एवं खनिज अधिनियम के अधीन प्रदत्त खनन पट्टा मानी जाएगी, और इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, उस अधिनियम के प्रावधान ऐसे खनन पट्टे पर लागू होंगे।
(2) द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक खनन रियायत, उक्त रियायत प्रदान किए जाने की तिथि के अगले दिन से और उक्त अनुसूची के आठवें स्तंभ में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से समाप्त मानी जाएगी और उस दिन से खान एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रदान की गई खनन पट्टा मानी जाएगी और इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न होने पर, उस अधिनियम के प्रावधान ऐसे खनन पट्टे पर लागू होंगे।
(3) यदि स्वीकृति की तिथि के बाद, केंद्र सरकार को प्राप्त किसी सूचना या अन्य माध्यम से यह संतुष्टि हो जाती है कि किसी खनन रियायत के विवरण या प्रथम या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट किसी रियायत धारक के नाम और निवास स्थान के संबंध में कोई त्रुटि, चूक या गलत विवरण है, तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसी त्रुटि, चूक या गलत विवरण को सुधार सकती है, और ऐसी अधिसूचना जारी होने पर, प्रथम या द्वितीय अनुसूची, जैसा भी मामला हो, तदनुसार संशोधित मानी जाएगी।
(2) द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक खनन रियायत, उक्त रियायत प्रदान किए जाने की तिथि के अगले दिन से और उक्त अनुसूची के आठवें स्तंभ में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से समाप्त मानी जाएगी और उस दिन से खान एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रदान की गई खनन पट्टा मानी जाएगी और इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न होने पर, उस अधिनियम के प्रावधान ऐसे खनन पट्टे पर लागू होंगे।
(3) यदि स्वीकृति की तिथि के बाद, केंद्र सरकार को प्राप्त किसी सूचना या अन्य माध्यम से यह संतुष्टि हो जाती है कि किसी खनन रियायत के विवरण या प्रथम या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट किसी रियायत धारक के नाम और निवास स्थान के संबंध में कोई त्रुटि, चूक या गलत विवरण है, तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसी त्रुटि, चूक या गलत विवरण को सुधार सकती है, और ऐसी अधिसूचना जारी होने पर, प्रथम या द्वितीय अनुसूची, जैसा भी मामला हो, तदनुसार संशोधित मानी जाएगी।
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