GDDMC Act 13अध्याय IV · Commissioner of Payments
धारा 13 · वितरित न की गई या दावा न की गई राशि को सामान्य राजस्व खाते में जमा किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
आयुक्त को भुगतान की गई कोई भी धनराशि जो भुगतान के बाद तीन वर्ष की अवधि तक अप्रकाशित या अप्रतिदावा प्राप्त रहती है, उसे आयुक्त द्वारा केंद्र सरकार के सामान्य राजस्व खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा; परन्तु हस्तांतरित की गई किसी भी धनराशि पर रियायतधारक, जो ऐसे भुगतान का हकदार है, केंद्र सरकार के समक्ष दावा कर सकता है और उस पर इस प्रकार विचार किया जाएगा मानो ऐसा हस्तांतरण किया ही न गया हो, और दावे के भुगतान के लिए यदि कोई आदेश हो, तो उसे राजस्व वापसी के आदेश के रूप में माना जाएगा।
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