GDDMC Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "नियुक्त दिन" से तात्पर्य 20 दिसंबर, 1961 से है;
(ख) "आयुक्त" से तात्पर्य धारा 8 के अधीन नियुक्त भुगतान आयुक्त से है;
(ग) "रियायत धारक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे खनन रियायत प्रदान की गई है;
(घ) “स्वीकृति की तिथि” से तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को स्वीकृति दी जाती है;
(ई) "गोवा, दमन और दीव" से तात्पर्य गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश से है;
(f) "खान एवं खनिज अधिनियम" से तात्पर्य खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) से है;
(जी) "खनन रियायत" से तात्पर्य पुर्तगाली औपनिवेशिक खनन कानून, 1906 (20 सितंबर, 1906 का फरमान) के तहत दी गई खनन रियायत से है;
(h) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(i) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(j) "निर्दिष्ट तिथि" से तात्पर्य ऐसी तिथि से है जिसे केंद्र सरकार इस अधिनियम के किसी प्रावधान के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है; और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्दिष्ट की जा सकती हैं;
(k) प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु खान अधिनियम, 1952 (35 ऑफ 1952) या खान एवं खनिज अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमशः उन अधिनियमों में उन्हें दिया गया है।
(क) "नियुक्त दिन" से तात्पर्य 20 दिसंबर, 1961 से है;
(ख) "आयुक्त" से तात्पर्य धारा 8 के अधीन नियुक्त भुगतान आयुक्त से है;
(ग) "रियायत धारक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे खनन रियायत प्रदान की गई है;
(घ) “स्वीकृति की तिथि” से तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को स्वीकृति दी जाती है;
(ई) "गोवा, दमन और दीव" से तात्पर्य गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश से है;
(f) "खान एवं खनिज अधिनियम" से तात्पर्य खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) से है;
(जी) "खनन रियायत" से तात्पर्य पुर्तगाली औपनिवेशिक खनन कानून, 1906 (20 सितंबर, 1906 का फरमान) के तहत दी गई खनन रियायत से है;
(h) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(i) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(j) "निर्दिष्ट तिथि" से तात्पर्य ऐसी तिथि से है जिसे केंद्र सरकार इस अधिनियम के किसी प्रावधान के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है; और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्दिष्ट की जा सकती हैं;
(k) प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु खान अधिनियम, 1952 (35 ऑफ 1952) या खान एवं खनिज अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमशः उन अधिनियमों में उन्हें दिया गया है।
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