EMSCDL Act 9अध्याय III · Implementing Authorities and Schemes
धारा 9 · निरीक्षकों की नियुक्ति और उनके प्रवेश एवं निरीक्षण के अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को निरीक्षक नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त समझे, और उन स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकती है जिनके भीतर वे इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
(2) किसी कार्यकारी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित प्रत्येक निरीक्षक ऐसे प्राधिकरण के अधीन होगा।
(3) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, एक निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, सभी उचित समयों पर, आवश्यक समझे जाने वाली सहायता के साथ, किसी भी स्थान में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश कर सकता है--
(क) कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा उसे सौंपे गए किसी भी कार्य का निष्पादन करना;
(ख) यह निर्धारित करना कि क्या और यदि हां, तो किस प्रकार से ऐसे कोई कार्य किए जाने हैं या क्या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, आदेशों या योजनाओं के किसी प्रावधान या इस अधिनियम के अंतर्गत जारी, जारी, दिए गए या प्रदत्त किसी सूचना, आदेश, निर्देश या प्राधिकरण का अनुपालन किया जा रहा है या किया जा चुका है;
(ग) किसी शौचालय की जांच और परीक्षण करना या किसी भवन का निरीक्षण करना जिसमें उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, आदेशों या योजनाओं के तहत कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या होने वाला है और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना या कम करना।
(2) किसी कार्यकारी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित प्रत्येक निरीक्षक ऐसे प्राधिकरण के अधीन होगा।
(3) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, एक निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, सभी उचित समयों पर, आवश्यक समझे जाने वाली सहायता के साथ, किसी भी स्थान में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश कर सकता है--
(क) कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा उसे सौंपे गए किसी भी कार्य का निष्पादन करना;
(ख) यह निर्धारित करना कि क्या और यदि हां, तो किस प्रकार से ऐसे कोई कार्य किए जाने हैं या क्या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, आदेशों या योजनाओं के किसी प्रावधान या इस अधिनियम के अंतर्गत जारी, जारी, दिए गए या प्रदत्त किसी सूचना, आदेश, निर्देश या प्राधिकरण का अनुपालन किया जा रहा है या किया जा चुका है;
(ग) किसी शौचालय की जांच और परीक्षण करना या किसी भवन का निरीक्षण करना जिसमें उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, आदेशों या योजनाओं के तहत कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या होने वाला है और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना या कम करना।
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