EMSCDL Act 3अध्याय II · Prohibition of Employment of Manual Scavengers, etc.
धारा 3 · हाथ से मैला ढोने वालों आदि के रोजगार पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपधारा (2) और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट तिथि और क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति—
(क) मानव मल को हाथ से ढोने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना या किसी अन्य व्यक्ति को इस कार्य में संलग्न होने या नियुक्त होने की अनुमति देना; या
(ख) शुष्क शौचालय का निर्माण या रखरखाव करना।
(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी नहीं करेगी जब तक कि--
(i) उसने अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने इरादे की कम से कम नब्बे दिन की सूचना दी है;
(ii) उस क्षेत्र में जल-सील शौचालयों के उपयोग के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं; और
(iii) उस क्षेत्र में पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुधार के लिए ऐसा करना आवश्यक या उचित हो।
(क) मानव मल को हाथ से ढोने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना या किसी अन्य व्यक्ति को इस कार्य में संलग्न होने या नियुक्त होने की अनुमति देना; या
(ख) शुष्क शौचालय का निर्माण या रखरखाव करना।
(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी नहीं करेगी जब तक कि--
(i) उसने अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने इरादे की कम से कम नब्बे दिन की सूचना दी है;
(ii) उस क्षेत्र में जल-सील शौचालयों के उपयोग के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं; और
(iii) उस क्षेत्र में पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुधार के लिए ऐसा करना आवश्यक या उचित हो।
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