EMSCDL Act 5अध्याय III · Implementing Authorities and Schemes
धारा 5 · कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां एवं कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है, जो आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा, और उसे ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकती है और ऐसे कर्तव्य सौंप सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों। कार्यकारी प्राधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी या अधिकारियों को निर्दिष्ट कर सकता है, जो इस प्रकार प्रदत्त या सौंपे गए सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करेंगे और सभी या किसी भी कर्तव्य का पालन करेंगे, और उन स्थानीय सीमाओं को भी निर्दिष्ट कर सकता है जिनके भीतर निर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारियों द्वारा ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का पालन किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के तहत नियुक्त कार्यकारी प्राधिकारी और उस उपधारा के तहत निर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारी, जहां तक संभव हो, उन व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे जो किसी ऐसे क्षेत्र में हाथ से सफाई करने वाले के रूप में कार्यरत थे या नियोजित थे, जिसके संबंध में धारा 3 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना जारी की गई है, उनके आर्थिक हितों की रक्षा और संरक्षण करते हुए।
(2) उपधारा (1) के तहत नियुक्त कार्यकारी प्राधिकारी और उस उपधारा के तहत निर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारी, जहां तक संभव हो, उन व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे जो किसी ऐसे क्षेत्र में हाथ से सफाई करने वाले के रूप में कार्यरत थे या नियोजित थे, जिसके संबंध में धारा 3 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना जारी की गई है, उनके आर्थिक हितों की रक्षा और संरक्षण करते हुए।
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