EMSCDL Act 8अध्याय III · Implementing Authorities and Schemes
धारा 8 · कार्यकारी प्राधिकारी, निरीक्षक, अधिकारी और ऐसे प्राधिकारियों के अन्य कर्मचारी लोक सेवक होंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सभी कार्यकारी प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारियों के सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जिनमें धारा 5 की उपधारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी, धारा 9 की उपधारा (1) के तहत नियुक्त सभी निरीक्षक और इस अधिनियम के तहत बनाई गई किसी योजना या आदेश को निष्पादित करने के लिए अधिकृत सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए नियमों या योजनाओं या जारी किए गए आदेशों या निर्देशों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने का आशय रखते हों, तो उन्हें भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
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