EMSCDL Act 10अध्याय III · Implementing Authorities and Schemes
धारा 10 · कुछ मामलों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यकारी प्राधिकरण को शक्ति प्राप्त है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन की किसी घटना के तथ्य या आशंका के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा सूचना के माध्यम से, निरीक्षक की रिपोर्ट पर या अन्यथा, कार्यकारी प्राधिकारी यथाशीघ्र, इस अधिनियम के तहत कोई अन्य कार्रवाई करने के अतिरिक्त, परिसर के स्वामी या अधिभोगी को ऐसे उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश देगा, जो आवश्यक हों, और ऐसे उचित समय के भीतर, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, और यदि स्वामी या अधिभोगी, जैसा भी मामला हो, ऐसे निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो परिसर के स्वामी या अधिभोगी के खर्च पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय करवाएगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपचारात्मक उपायों के संबंध में कार्यपालिका प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय, यदि कोई हो, तो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर पर ब्याज सहित, व्यय की मांग किए जाने की तिथि से भुगतान होने तक, ऐसे प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व या सार्वजनिक मांग के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपचारात्मक उपायों के संबंध में कार्यपालिका प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय, यदि कोई हो, तो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर पर ब्याज सहित, व्यय की मांग किए जाने की तिथि से भुगतान होने तक, ऐसे प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व या सार्वजनिक मांग के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।
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