EMSCDL Act 6अध्याय III · Implementing Authorities and Schemes
धारा 6 · राज्य सरकार को योजनाएँ बनाने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा शुष्क शौचालयों को जल-सील शौचालयों में परिवर्तित करने, या उनके निर्माण एवं रखरखाव, धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी किए गए किसी क्षेत्र में हस्त मैला ढोने का कार्य करने वाले या इस कार्य में लगे व्यक्तियों के लाभकारी रोजगार में पुनर्वास और ऐसी योजनाओं के प्रशासन के लिए एक या एक से अधिक योजनाएँ बना सकती है, और विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्रयोजनों के लिए अलग-अलग योजनाएँ बनाई जा सकती हैं।
बशर्ते कि एचयूडीसीओ से वित्तीय सहायता से संबंधित कोई भी योजना एचयूडीसीओ से परामर्श किए बिना नहीं बनाई जाएगी।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी योजनाओं में निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकता है, अर्थात्:--
(क) शुष्क शौचालयों को जल-सील शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम;
(ख) स्थानीय निकायों या अन्य एजेंसियों को नई या वैकल्पिक कम लागत वाली स्वच्छता के लिए तकनीकी या वित्तीय सहायता प्रदान करना;
(ग) सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं रखरखाव तथा भुगतान एवं उपयोग के आधार पर उनके उपयोग का विनियमन;
(घ) झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों में या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लाभ के लिए साझा शौचालयों का निर्माण और रखरखाव;
(ई) हाथ से मैला ढोने वालों का पंजीकरण और उनका पुनर्वास;
(f) जल-सील शौचालयों के विनिर्देश और मानक;
(जी) शुष्क शौचालयों को जल-सील शौचालयों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया;
(h) सामुदायिक शौचालयों या साझा शौचालयों के संबंध में शुल्क संग्रह हेतु लाइसेंस।
बशर्ते कि एचयूडीसीओ से वित्तीय सहायता से संबंधित कोई भी योजना एचयूडीसीओ से परामर्श किए बिना नहीं बनाई जाएगी।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी योजनाओं में निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकता है, अर्थात्:--
(क) शुष्क शौचालयों को जल-सील शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम;
(ख) स्थानीय निकायों या अन्य एजेंसियों को नई या वैकल्पिक कम लागत वाली स्वच्छता के लिए तकनीकी या वित्तीय सहायता प्रदान करना;
(ग) सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं रखरखाव तथा भुगतान एवं उपयोग के आधार पर उनके उपयोग का विनियमन;
(घ) झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों में या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लाभ के लिए साझा शौचालयों का निर्माण और रखरखाव;
(ई) हाथ से मैला ढोने वालों का पंजीकरण और उनका पुनर्वास;
(f) जल-सील शौचालयों के विनिर्देश और मानक;
(जी) शुष्क शौचालयों को जल-सील शौचालयों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया;
(h) सामुदायिक शौचालयों या साझा शौचालयों के संबंध में शुल्क संग्रह हेतु लाइसेंस।
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