EMSCDL Act 23अध्याय V · Miscellaneous
धारा 23 · राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है, बशर्ते कि वे ऐसे विषय न हों जिनके लिए केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाए जाने हैं या बनाए जाने आवश्यक हैं, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(i) राज्य समन्वय समितियों और राज्य सरकार द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन गठित अन्य समितियों की संरचना, उनकी शक्तियां और कार्य, सदस्यों की संख्या और उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें और उनसे संबंधित अन्य मामले;
(ii) धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन गठित समितियों के सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क और भत्ते;
(iii) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक योजना, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(i) राज्य समन्वय समितियों और राज्य सरकार द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन गठित अन्य समितियों की संरचना, उनकी शक्तियां और कार्य, सदस्यों की संख्या और उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें और उनसे संबंधित अन्य मामले;
(ii) धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन गठित समितियों के सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क और भत्ते;
(iii) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक योजना, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।
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