The Designs Act, 2000 47अध्याय X · Powers, Etc., of Central Government
धारा 47 · नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन डिजाइन के पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र, पेटेंट कार्यालय में इसे दाखिल करने का तरीका और इसके साथ लगने वाला शुल्क;
(ख) धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन पंजीकरण कराने की समयावधि;
(ग) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण हेतु वस्तुओं का वर्गीकरण;
(घ) प्रकाशित किए जाने वाले डिजाइन का विवरण और धारा 7 के तहत उनके प्रकाशन का तरीका;
(ई) धारा 8 की उपधारा (1) के तहत दावा करने का तरीका;
(f) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन नियंत्रक को आवेदन करने का तरीका;
(जी) धारा 10 की उपधारा (1) के तहत कंप्यूटर फ्लॉपी या डिस्क में डिजाइन रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले अतिरिक्त मामले और ऐसे रजिस्टर को बनाए रखने में किए जाने वाले सुरक्षा उपाय;
(h) धारा 11 की उपधारा (2) के तहत कॉपीराइट की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करने का तरीका और भुगतान की जाने वाली फीस तथा इसके लिए देय शुल्क;
(i) धारा 12 की उपधारा (1) के तहत डिजाइन की बहाली के लिए आवेदन करने का तरीका और उसके साथ भुगतान की जाने वाली फीस;
(j) धारा 12 की उपधारा (2) के तहत आवेदन में निहित कथन के सत्यापन का तरीका;
(k) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन डिजाइन के पंजीकरण की बहाली के लिए भुगतान किया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क;
(l) वे प्रावधान जिनके अधीन पंजीकृत स्वामी का अधिकार धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन होगा;
(m) धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (a ) के अधीन नियंत्रक को प्रस्तुत किए जाने वाले डिजाइन के सटीक निरूपण या नमूने की संख्या;
(n) वह चिह्न, शब्द या अंक जिससे वस्तु को यह दर्शाने के लिए चिह्नित किया जाना है कि डिजाइन धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत पंजीकृत है;
(ओ) किसी वर्ग या विवरण की वस्तुओं के संबंध में धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अंकन संबंधी किसी भी आवश्यकता को समाप्त करने या संशोधित करने के नियम;
(पी) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण के लिए देय शुल्क और निरीक्षण का तरीका;
(q) धारा 17 की उपधारा (2) के तहत किसी डिजाइन की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क;
(r) वह शुल्क जिसके भुगतान पर नियंत्रक धारा 18 के तहत सूचित करेगा;
(एस) धारा 21 के परंतुक के खंड (ए) के तहत नियंत्रक को नोटिस देने का प्रपत्र;
(टी) डिजाइनों के पंजीकरण और उसके लिए आवेदन के संबंध में तथा धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत डिजाइनों से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में देय शुल्क;
(u) धारा 26 के अंतर्गत रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति देने के लिए देय शुल्क;
(v) धारा 29 के तहत किसी लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के लिए लिखित अनुरोध के साथ संलग्न किया जाने वाला शुल्क;
(w) वह प्रपत्र जिसमें स्वामी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन किया जाएगा तथा वह तरीका जिससे नियंत्रक धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्वामित्व को प्रभावित करने वाले आवंटन, हस्तांतरण या अन्य दस्तावेजों की प्रविष्टि रजिस्टर में करवाएगा;
(x) वह प्रपत्र जिसमें स्वामित्व हेतु आवेदन किया जाएगा तथा वह विधि जिससे नियंत्रक उपधारा ( 2) के अंतर्गत ऐसे हित का सृजन करने वाले किसी भी साधन के विवरण सहित अभिकल्पनाओं के रजिस्टर में हित की सूचना दर्ज करवाएगा;
(y) पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने का तरीका तथा धारा 30 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट समय विस्तार हेतु आवेदन करने का तरीका;
(ज़) धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत रजिस्टर के सुधार हेतु नियंत्रक को आवेदन करने का तरीका;
(ज़) धारा 31 की उपधारा (4) के तहत नियंत्रक को सुधार की सूचना किस प्रकार दी जाएगी;
(zb) धारा 32 के तहत नियंत्रक के समक्ष कार्यवाही को विनियमित करने वाले नियम;
(ज़ेडसी) धारा 33 के तहत नियंत्रक द्वारा आवेदकों को सुनवाई के लिए दिया जाने वाला समय;
(डी) धारा 36 की उपधारा (1) के तहत अपील के साथ संलग्न शुल्क;
(ze) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(3) इस धारा के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति नियमों के पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन होगी।
(4) इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस अधिनियम के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन डिजाइन के पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र, पेटेंट कार्यालय में इसे दाखिल करने का तरीका और इसके साथ लगने वाला शुल्क;
(ख) धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन पंजीकरण कराने की समयावधि;
(ग) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण हेतु वस्तुओं का वर्गीकरण;
(घ) प्रकाशित किए जाने वाले डिजाइन का विवरण और धारा 7 के तहत उनके प्रकाशन का तरीका;
(ई) धारा 8 की उपधारा (1) के तहत दावा करने का तरीका;
(f) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन नियंत्रक को आवेदन करने का तरीका;
(जी) धारा 10 की उपधारा (1) के तहत कंप्यूटर फ्लॉपी या डिस्क में डिजाइन रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले अतिरिक्त मामले और ऐसे रजिस्टर को बनाए रखने में किए जाने वाले सुरक्षा उपाय;
(h) धारा 11 की उपधारा (2) के तहत कॉपीराइट की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करने का तरीका और भुगतान की जाने वाली फीस तथा इसके लिए देय शुल्क;
(i) धारा 12 की उपधारा (1) के तहत डिजाइन की बहाली के लिए आवेदन करने का तरीका और उसके साथ भुगतान की जाने वाली फीस;
(j) धारा 12 की उपधारा (2) के तहत आवेदन में निहित कथन के सत्यापन का तरीका;
(k) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन डिजाइन के पंजीकरण की बहाली के लिए भुगतान किया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क;
(l) वे प्रावधान जिनके अधीन पंजीकृत स्वामी का अधिकार धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन होगा;
(m) धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (a ) के अधीन नियंत्रक को प्रस्तुत किए जाने वाले डिजाइन के सटीक निरूपण या नमूने की संख्या;
(n) वह चिह्न, शब्द या अंक जिससे वस्तु को यह दर्शाने के लिए चिह्नित किया जाना है कि डिजाइन धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत पंजीकृत है;
(ओ) किसी वर्ग या विवरण की वस्तुओं के संबंध में धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अंकन संबंधी किसी भी आवश्यकता को समाप्त करने या संशोधित करने के नियम;
(पी) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण के लिए देय शुल्क और निरीक्षण का तरीका;
(q) धारा 17 की उपधारा (2) के तहत किसी डिजाइन की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क;
(r) वह शुल्क जिसके भुगतान पर नियंत्रक धारा 18 के तहत सूचित करेगा;
(एस) धारा 21 के परंतुक के खंड (ए) के तहत नियंत्रक को नोटिस देने का प्रपत्र;
(टी) डिजाइनों के पंजीकरण और उसके लिए आवेदन के संबंध में तथा धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत डिजाइनों से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में देय शुल्क;
(u) धारा 26 के अंतर्गत रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति देने के लिए देय शुल्क;
(v) धारा 29 के तहत किसी लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के लिए लिखित अनुरोध के साथ संलग्न किया जाने वाला शुल्क;
(w) वह प्रपत्र जिसमें स्वामी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन किया जाएगा तथा वह तरीका जिससे नियंत्रक धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्वामित्व को प्रभावित करने वाले आवंटन, हस्तांतरण या अन्य दस्तावेजों की प्रविष्टि रजिस्टर में करवाएगा;
(x) वह प्रपत्र जिसमें स्वामित्व हेतु आवेदन किया जाएगा तथा वह विधि जिससे नियंत्रक उपधारा ( 2) के अंतर्गत ऐसे हित का सृजन करने वाले किसी भी साधन के विवरण सहित अभिकल्पनाओं के रजिस्टर में हित की सूचना दर्ज करवाएगा;
(y) पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने का तरीका तथा धारा 30 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट समय विस्तार हेतु आवेदन करने का तरीका;
(ज़) धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत रजिस्टर के सुधार हेतु नियंत्रक को आवेदन करने का तरीका;
(ज़) धारा 31 की उपधारा (4) के तहत नियंत्रक को सुधार की सूचना किस प्रकार दी जाएगी;
(zb) धारा 32 के तहत नियंत्रक के समक्ष कार्यवाही को विनियमित करने वाले नियम;
(ज़ेडसी) धारा 33 के तहत नियंत्रक द्वारा आवेदकों को सुनवाई के लिए दिया जाने वाला समय;
(डी) धारा 36 की उपधारा (1) के तहत अपील के साथ संलग्न शुल्क;
(ze) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(3) इस धारा के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति नियमों के पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन होगी।
(4) इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस अधिनियम के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
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