The Designs Act, 2000 31अध्याय VI · Provisions as to registers and other documents in the patent office
धारा 31 · रजिस्टर का सुधार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई व्यक्ति डिज़ाइन रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के न होने या छूट जाने से, या ऐसे रजिस्टर में बिना पर्याप्त कारण के की गई किसी प्रविष्टि से, या ऐसे रजिस्टर में गलत तरीके से बनी हुई किसी प्रविष्टि से, या ऐसे रजिस्टर में किसी प्रविष्टि में त्रुटि या दोष से पीड़ित हो, तो नियंत्रक निर्धारित तरीके से आवेदन करने पर ऐसी प्रविष्टि को करने, हटाने या बदलने का आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे और तदनुसार रजिस्टर को ठीक कर सकता है।
(2) नियंत्रक, इस धारा के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में, किसी रजिस्टर के सुधार के संबंध में निर्णय लेने के लिए आवश्यक या उपयुक्त किसी भी प्रश्न का निर्णय ले सकता है।
(3) इस धारा के अधीन नियंत्रक के किसी आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी तथा नियंत्रक इस धारा के अधीन किसी आवेदन को निर्णय हेतु उच्च न्यायालय को भेज सकता है तथा उच्च न्यायालय इस प्रकार भेजे गए आवेदन का निपटारा करेगा।
(4) न्यायालय द्वारा रजिस्टर में सुधार करने के किसी भी आदेश में यह निर्देश दिया जाएगा कि सुधार की सूचना नियंत्रक को निर्धारित तरीके से दी जाए, जो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर रजिस्टर को तदनुसार सुधार देगा।
(5) इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे नियंत्रक को धारा 19 में दिए गए प्रावधान के अनुसार किसी डिजाइन का पंजीकरण रद्द करने का आदेश देने का अधिकार प्राप्त हो।
(2) नियंत्रक, इस धारा के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में, किसी रजिस्टर के सुधार के संबंध में निर्णय लेने के लिए आवश्यक या उपयुक्त किसी भी प्रश्न का निर्णय ले सकता है।
(3) इस धारा के अधीन नियंत्रक के किसी आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी तथा नियंत्रक इस धारा के अधीन किसी आवेदन को निर्णय हेतु उच्च न्यायालय को भेज सकता है तथा उच्च न्यायालय इस प्रकार भेजे गए आवेदन का निपटारा करेगा।
(4) न्यायालय द्वारा रजिस्टर में सुधार करने के किसी भी आदेश में यह निर्देश दिया जाएगा कि सुधार की सूचना नियंत्रक को निर्धारित तरीके से दी जाए, जो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर रजिस्टर को तदनुसार सुधार देगा।
(5) इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे नियंत्रक को धारा 19 में दिए गए प्रावधान के अनुसार किसी डिजाइन का पंजीकरण रद्द करने का आदेश देने का अधिकार प्राप्त हो।
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