The Designs Act, 2000 42अध्याय VIII · Evidence, etc.
धारा 42 · कुछ प्रतिबंधात्मक स्थितियों से बचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इसमें सम्मिलित करना वैध नहीं होगा--
(i) किसी ऐसी वस्तु की बिक्री या पट्टे के लिए या उससे संबंधित किसी अनुबंध में, जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत है; या
(ii) किसी ऐसी वस्तु के निर्माण या उपयोग के लाइसेंस में जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत है; या
(iii) किसी वस्तु की पैकेजिंग के लाइसेंस में, जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत है, ऐसी शर्त हो सकती है जिसका प्रभाव निम्नलिखित हो सकता है--
(क) क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारी को विक्रेता, पट्टेदाता या लाइसेंसदाता या उसके नामित व्यक्तियों से कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए बाध्य करना, या उसे किसी भी प्रकार से या किसी भी हद तक किसी भी व्यक्ति से कोई वस्तु प्राप्त करने से रोकना, या उसे विक्रेता, पट्टेदाता या लाइसेंसदाता या उसके नामित व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से कोई वस्तु प्राप्त करने से रोकना, सिवाय उस वस्तु के जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत है; या
(ख) क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारी को पंजीकृत डिजाइन वाली वस्तु के अलावा किसी अन्य वस्तु का उपयोग करने से रोकना या क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारी के उपयोग के अधिकार को किसी भी प्रकार से या किसी भी सीमा तक प्रतिबंधित करना, जो विक्रेता, पट्टेदाता या लाइसेंसदाता या उसके नामित व्यक्ति द्वारा आपूर्ति नहीं की गई हो।
और ऐसी कोई भी शर्त अमान्य होगी।
(2) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई शर्त, केवल इस तथ्य के कारण उस उपधारा के अंतर्गत आने वाली शर्त होना बंद नहीं करेगी कि उसमें निहित समझौता, उस वस्तु की बिक्री, पट्टा या लाइसेंस से संबंधित अनुबंध से पहले या बाद में अलग से किया गया है जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत है।
(3) धारा 22 के उल्लंघन में किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करते समय, यह साबित करना बचाव होगा कि ऐसे उल्लंघन के समय पंजीकृत डिजाइन से संबंधित और इस धारा द्वारा गैरकानूनी घोषित की गई शर्त युक्त एक अनुबंध लागू था।
बशर्ते कि यह उपधारा तब लागू नहीं होगी जब वादी अनुबंध का पक्षकार न हो और न्यायालय को यह सिद्ध कर दे कि प्रतिबंधात्मक शर्त उसकी जानकारी और सहमति (स्पष्ट या निहित) के बिना अनुबंध में डाली गई थी।
(4) इस धारा में कोई बात नहीं होगी--
(क) किसी अनुबंध में ऐसी शर्त को प्रभावित करना जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी विशेष व्यक्ति के अलावा अन्य वस्तुओं को बेचने से प्रतिबंधित किया जाता है;
(ख) किसी ऐसे अनुबंध को वैध बनाना जो इस धारा के अभाव में अमान्य होता;
(ग) किसी वस्तु के पट्टे या उपयोग के लाइसेंस के लिए अनुबंध में ऐसी शर्त लगाना, जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत हो, जिसके द्वारा पट्टेदार या लाइसेंसदाता स्वयं या अपने नामित व्यक्ति को उस वस्तु के ऐसे नए भाग, जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत हो, की आपूर्ति करने का अधिकार सुरक्षित रखता हो, जैसा कि आवश्यक हो, या उसकी मरम्मत करने या उसे बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखता हो।
(5) इस धारा का प्रावधान इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किए गए अनुबंधों पर भी लागू होगा, यदि और जहाँ तक इस धारा द्वारा गैरकानूनी घोषित की गई कोई प्रतिबंधात्मक शर्तें ऐसे प्रारंभ होने के एक वर्ष बाद भी लागू रहती हैं।
(i) किसी ऐसी वस्तु की बिक्री या पट्टे के लिए या उससे संबंधित किसी अनुबंध में, जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत है; या
(ii) किसी ऐसी वस्तु के निर्माण या उपयोग के लाइसेंस में जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत है; या
(iii) किसी वस्तु की पैकेजिंग के लाइसेंस में, जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत है, ऐसी शर्त हो सकती है जिसका प्रभाव निम्नलिखित हो सकता है--
(क) क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारी को विक्रेता, पट्टेदाता या लाइसेंसदाता या उसके नामित व्यक्तियों से कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए बाध्य करना, या उसे किसी भी प्रकार से या किसी भी हद तक किसी भी व्यक्ति से कोई वस्तु प्राप्त करने से रोकना, या उसे विक्रेता, पट्टेदाता या लाइसेंसदाता या उसके नामित व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से कोई वस्तु प्राप्त करने से रोकना, सिवाय उस वस्तु के जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत है; या
(ख) क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारी को पंजीकृत डिजाइन वाली वस्तु के अलावा किसी अन्य वस्तु का उपयोग करने से रोकना या क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारी के उपयोग के अधिकार को किसी भी प्रकार से या किसी भी सीमा तक प्रतिबंधित करना, जो विक्रेता, पट्टेदाता या लाइसेंसदाता या उसके नामित व्यक्ति द्वारा आपूर्ति नहीं की गई हो।
और ऐसी कोई भी शर्त अमान्य होगी।
(2) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई शर्त, केवल इस तथ्य के कारण उस उपधारा के अंतर्गत आने वाली शर्त होना बंद नहीं करेगी कि उसमें निहित समझौता, उस वस्तु की बिक्री, पट्टा या लाइसेंस से संबंधित अनुबंध से पहले या बाद में अलग से किया गया है जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत है।
(3) धारा 22 के उल्लंघन में किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करते समय, यह साबित करना बचाव होगा कि ऐसे उल्लंघन के समय पंजीकृत डिजाइन से संबंधित और इस धारा द्वारा गैरकानूनी घोषित की गई शर्त युक्त एक अनुबंध लागू था।
बशर्ते कि यह उपधारा तब लागू नहीं होगी जब वादी अनुबंध का पक्षकार न हो और न्यायालय को यह सिद्ध कर दे कि प्रतिबंधात्मक शर्त उसकी जानकारी और सहमति (स्पष्ट या निहित) के बिना अनुबंध में डाली गई थी।
(4) इस धारा में कोई बात नहीं होगी--
(क) किसी अनुबंध में ऐसी शर्त को प्रभावित करना जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी विशेष व्यक्ति के अलावा अन्य वस्तुओं को बेचने से प्रतिबंधित किया जाता है;
(ख) किसी ऐसे अनुबंध को वैध बनाना जो इस धारा के अभाव में अमान्य होता;
(ग) किसी वस्तु के पट्टे या उपयोग के लाइसेंस के लिए अनुबंध में ऐसी शर्त लगाना, जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत हो, जिसके द्वारा पट्टेदार या लाइसेंसदाता स्वयं या अपने नामित व्यक्ति को उस वस्तु के ऐसे नए भाग, जिसके संबंध में कोई डिज़ाइन पंजीकृत हो, की आपूर्ति करने का अधिकार सुरक्षित रखता हो, जैसा कि आवश्यक हो, या उसकी मरम्मत करने या उसे बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखता हो।
(5) इस धारा का प्रावधान इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किए गए अनुबंधों पर भी लागू होगा, यदि और जहाँ तक इस धारा द्वारा गैरकानूनी घोषित की गई कोई प्रतिबंधात्मक शर्तें ऐसे प्रारंभ होने के एक वर्ष बाद भी लागू रहती हैं।
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