The Designs Act, 2000 46अध्याय X · Powers, Etc., of Central Government
धारा 46 · भारत की सुरक्षा की रक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक निम्नलिखित कार्य करेगा--
(क) इस अधिनियम के तहत किसी डिजाइन के पंजीकरण या किसी डिजाइन के पंजीकरण से संबंधित किसी आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकट न करना, जिसे वह भारत की सुरक्षा के हित के लिए हानिकारक समझता हो; और
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे डिजाइनों के पंजीकरण को रद्द करने के संबंध में कोई भी कार्रवाई करना, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारत की सुरक्षा के हित में निर्दिष्ट करे।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भारत की सुरक्षा" अभिव्यक्ति का अर्थ भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक कोई भी कार्रवाई है जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी डिजाइन के किसी भी वस्तु पर लागू होने से संबंधित है जिसका उपयोग युद्ध के लिए किया जाता है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य प्रतिष्ठान के प्रयोजनों के लिए या युद्ध या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अन्य आपात स्थिति के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
(क) इस अधिनियम के तहत किसी डिजाइन के पंजीकरण या किसी डिजाइन के पंजीकरण से संबंधित किसी आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकट न करना, जिसे वह भारत की सुरक्षा के हित के लिए हानिकारक समझता हो; और
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे डिजाइनों के पंजीकरण को रद्द करने के संबंध में कोई भी कार्रवाई करना, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारत की सुरक्षा के हित में निर्दिष्ट करे।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भारत की सुरक्षा" अभिव्यक्ति का अर्थ भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक कोई भी कार्रवाई है जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी डिजाइन के किसी भी वस्तु पर लागू होने से संबंधित है जिसका उपयोग युद्ध के लिए किया जाता है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य प्रतिष्ठान के प्रयोजनों के लिए या युद्ध या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अन्य आपात स्थिति के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
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