The Designs Act, 2000 3अध्याय II · Registration of Designs
धारा 3 · नियंत्रक और अन्य अधिकारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) व्यापार एवं माल चिह्न अधिनियम, 1958 (43 ऑफ 1958) की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत नियुक्त पेटेंट, डिजाइन एवं व्यापार चिह्न नियंत्रक-जनरल इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए डिजाइन नियंत्रक होगा।
(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार अपनी इच्छानुसार जितने चाहे उतने परीक्षकों और अन्य अधिकारियों को ऐसे पदनामों के साथ नियुक्त कर सकती है।
(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी नियंत्रक के अधीक्षण एवं निर्देशों के अधीन इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक के ऐसे कार्यों का निर्वहन करेंगे, जिन्हें नियंत्रक समय-समय पर सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा उन्हें निर्वहन करने के लिए अधिकृत करे।
(4) उपधारा (3) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियंत्रक लिखित आदेश द्वारा और उसमें दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है और ऐसे मामले से स्वयं या तो नए सिरे से या उस चरण से निपट सकता है जिस चरण से इसे वापस लिया गया था, या इसे उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को स्थानांतरित कर सकता है, जो स्थानांतरण आदेश में विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए, मामले से या तो नए सिरे से या उस चरण से कार्यवाही कर सकता है जिस चरण से इसे स्थानांतरित किया गया था।
(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार अपनी इच्छानुसार जितने चाहे उतने परीक्षकों और अन्य अधिकारियों को ऐसे पदनामों के साथ नियुक्त कर सकती है।
(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी नियंत्रक के अधीक्षण एवं निर्देशों के अधीन इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक के ऐसे कार्यों का निर्वहन करेंगे, जिन्हें नियंत्रक समय-समय पर सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा उन्हें निर्वहन करने के लिए अधिकृत करे।
(4) उपधारा (3) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियंत्रक लिखित आदेश द्वारा और उसमें दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है और ऐसे मामले से स्वयं या तो नए सिरे से या उस चरण से निपट सकता है जिस चरण से इसे वापस लिया गया था, या इसे उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को स्थानांतरित कर सकता है, जो स्थानांतरण आदेश में विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए, मामले से या तो नए सिरे से या उस चरण से कार्यवाही कर सकता है जिस चरण से इसे स्थानांतरित किया गया था।
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