CF Act 90अध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 90 · निरसन और बचत।
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(1) आंध्र प्रदेश चिट फंड अधिनियम, 1971 (आंध्र प्रदेश अधिनियम 9 ऑफ 1971), केरल चिट फंड अधिनियम, 1975 (केरल अधिनियम 23 ऑफ 1975), महाराष्ट्र चिट फंड अधिनियम, 1974 (महाराष्ट्र अधिनियम LV ऑफ 1974), तमिलनाडु चिट फंड अधिनियम, 1961 (तमिलनाडु अधिनियम 24 ऑफ 1961), जैसा कि तमिलनाडु राज्य और चंडीगढ़ और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, उत्तर प्रदेश चिट फंड अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 53 ऑफ 1975), गोवा, दमन और दीव चिट फंड अधिनियम, 1973 (गोवा, दमन और दीव अधिनियम 16 ऑफ 1973) और पुडुचेरी चिट फंड अधिनियम, 1966 (पुडुचेरी अधिनियम 18 ऑफ 1966), को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है और सामान्य अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान निरस्त किए जाते हैं। खंड अधिनियम, 1897 (10 ऑफ 1897), ऐसे निरसन पर लागू होगा मानो इस प्रकार निरस्त किया गया प्रत्येक अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम हो।
(2) ऐसे निरसन के बावजूद, उप-धारा (1) में उल्लिखित अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर प्रचलन में मौजूद चिटों पर उसी प्रकार लागू होते रहेंगे, जैसे वे ऐसे प्रारंभ होने से पहले ऐसी चिटों पर लागू होते थे।
(2) ऐसे निरसन के बावजूद, उप-धारा (1) में उल्लिखित अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर प्रचलन में मौजूद चिटों पर उसी प्रकार लागू होते रहेंगे, जैसे वे ऐसे प्रारंभ होने से पहले ऐसी चिटों पर लागू होते थे।
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