CF Act 38अध्याय VII · Meetings of General Body of Subscribers
धारा 38 · सदस्यता प्राप्त करने वाले सदस्यों की आम सभा की बैठकें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) फोरमैन, अपनी पहल पर, किसी विशेष प्रस्ताव को पारित करने के लिए ग्राहकों की आम सभा की एक विशेष बैठक बुला सकता है।
(2) फोरमैन, गैर-पुरस्कृत और अवैतनिक पुरस्कार प्राप्त ग्राहकों की संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की लिखित मांग पर ऐसी बैठक बुलाएगा, और इस प्रकार बुलाई गई बैठक मांग प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। यदि फोरमैन ऐसी मांग प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिनों के भीतर ऐसी बैठक बुलाने से इनकार करता है या ऐसा करने में विफल रहता है, तो गैर-पुरस्कृत और अवैतनिक पुरस्कार प्राप्त ग्राहकों की संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत इस तथ्य की सूचना रजिस्ट्रार को दे सकते हैं।
(3) रजिस्ट्रार उपधारा (2) के तहत नोटिस प्राप्त होने के इक्कीस दिनों के भीतर अध्यक्षों की आम सभा की विशेष बैठक बुलाएगा या बुलाने का निर्देश देगा तथा ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर फोरमैन का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निर्देश का पालन करे।
(4) इस धारा के अंतर्गत बैठक के सभी सदस्यों को कम से कम चौदह दिन पहले सूचना दी जाएगी जिसमें बैठक का उद्देश्य, तिथि, समय और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा और विशेष प्रस्ताव की एक प्रति भी बैठक की सूचना के साथ भेजी जाएगी।
स्पष्टीकरण। -- इस धारा और धारा 39 के प्रयोजनों के लिए, "विशेष प्रस्ताव" से तात्पर्य ऐसे प्रस्ताव से है जो चिट के आम सभा की उस बैठक में पारित किया जाता है जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई हो, और जिसमें बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित चिट के कम से कम दो-तिहाई सदस्य हों और जो सभी गैर-पुरस्कृत और अवैतनिक पुरस्कृत सदस्यों (यदि कोई हो) द्वारा उपाहित अनाज की राशि या, जैसा भी मामला हो, उसके मूल्य के कम से कम तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करते हों।
(2) फोरमैन, गैर-पुरस्कृत और अवैतनिक पुरस्कार प्राप्त ग्राहकों की संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की लिखित मांग पर ऐसी बैठक बुलाएगा, और इस प्रकार बुलाई गई बैठक मांग प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। यदि फोरमैन ऐसी मांग प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिनों के भीतर ऐसी बैठक बुलाने से इनकार करता है या ऐसा करने में विफल रहता है, तो गैर-पुरस्कृत और अवैतनिक पुरस्कार प्राप्त ग्राहकों की संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत इस तथ्य की सूचना रजिस्ट्रार को दे सकते हैं।
(3) रजिस्ट्रार उपधारा (2) के तहत नोटिस प्राप्त होने के इक्कीस दिनों के भीतर अध्यक्षों की आम सभा की विशेष बैठक बुलाएगा या बुलाने का निर्देश देगा तथा ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर फोरमैन का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निर्देश का पालन करे।
(4) इस धारा के अंतर्गत बैठक के सभी सदस्यों को कम से कम चौदह दिन पहले सूचना दी जाएगी जिसमें बैठक का उद्देश्य, तिथि, समय और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा और विशेष प्रस्ताव की एक प्रति भी बैठक की सूचना के साथ भेजी जाएगी।
स्पष्टीकरण। -- इस धारा और धारा 39 के प्रयोजनों के लिए, "विशेष प्रस्ताव" से तात्पर्य ऐसे प्रस्ताव से है जो चिट के आम सभा की उस बैठक में पारित किया जाता है जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई हो, और जिसमें बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित चिट के कम से कम दो-तिहाई सदस्य हों और जो सभी गैर-पुरस्कृत और अवैतनिक पुरस्कृत सदस्यों (यदि कोई हो) द्वारा उपाहित अनाज की राशि या, जैसा भी मामला हो, उसके मूल्य के कम से कम तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करते हों।
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