CF Act 22अध्याय III · Rights and Duties of Foreman
धारा 22 · फोरमैन के कर्तव्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) पुरस्कारधारक द्वारा भविष्य के उपकर भुगतान के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने पर, फोरमैन उसे 1 [शुद्ध चिट राशि] का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा:
बशर्ते कि विजेता ग्राहक बिना किसी सुरक्षा के 1 [शुद्ध चिट राशि] के भुगतान का हकदार होगा यदि वह भविष्य के सभी उपार्जनों की राशि की कटौती के लिए सहमत होता है और ऐसे मामले में, फोरमैन ड्रॉ की तारीख के सात दिनों के भीतर या अगली किस्त की तारीख से पहले, जो भी पहले हो, विजेता ग्राहक को 1 [शुद्ध चिट राशि] का भुगतान करेगा।
इसके अलावा, जहां प्रथम प्रावधान के तहत पुरस्कार विजेता ग्राहक को 1 [शुद्ध चिट राशि] का भुगतान किया गया है, वहां कटौती की गई राशि को फोरमैन द्वारा चिट समझौते में उल्लिखित अनुमोदित बैंक में जमा किया जाएगा और वह भविष्य के सब्सक्रिप्शन के भुगतान के अलावा इस प्रकार जमा की गई राशि को नहीं निकालेगा।
(2) यदि विजेता ग्राहक की चूक के कारण किसी ड्रा के संबंध में देय [शुद्ध चिट राशि] अगली किस्त की तिथि तक अदा नहीं की जाती है, तो फोरमैन तुरंत चिट समझौते में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में एक अलग खाते में पुरस्कार राशि जमा करेगा और इस जमा की सूचना और इसके कारण लिखित रूप में विजेता ग्राहक और रजिस्ट्रार को देगा।
बशर्ते कि यदि कोई विजेता ग्राहक किसी चिट की किस्त के संबंध में 1 [शुद्ध चिट राशि] ड्रा की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर एकत्र नहीं करता है, तो फोरमैन को ऐसी किस्त के संबंध में एक और ड्रा आयोजित करने की छूट होगी।
(3) उपधारा (1) के तहत 1 [शुद्ध चिट राशि] या भविष्य के सदस्यता की राशि का प्रत्येक भुगतान तथा उपधारा (2) के तहत 1 [शुद्ध चिट राशि] का जमा, अगले ड्रॉ में ग्राहकों को सूचित किया जाएगा तथा ऐसे भुगतान या जमा का विवरण उस ड्रॉ की कार्यवाही के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा।
(4) फोरमैन धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन अपने अधिकार से अधिक कोई राशि अपने पास नहीं रखेगा।
बशर्ते कि यदि फोरमैन स्वयं एक सम्मानित ग्राहक है, तो वह धारा 31 के प्रावधानों का अनुपालन करने के अधीन रहते हुए, अपने लिए 1 [शुद्ध चिट राशि] का उपयोग करने का हकदार होगा:
इसके अलावा, फोरमैन उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के तहत जमा की गई राशि पर अर्जित ब्याज को अपने लिए विनियोजित कर सकता है।
(5) फोरमैन किसी भी व्यक्ति को चिट के ग्राहक के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, यदि इस प्रकार स्वीकार करने से चिट समझौते में उल्लिखित टिकटों की कुल संख्या बढ़ जाती है।
(6) फोरमैन चिट समझौते के अनुसार ग्राहकों के बीच 2 [छूट का हिस्सा] नकद, अनाज या अगली किस्त के लिए देय सदस्यता के समायोजन के रूप में वितरित करेगा, यदि कोई हो।
बशर्ते कि विजेता ग्राहक बिना किसी सुरक्षा के 1 [शुद्ध चिट राशि] के भुगतान का हकदार होगा यदि वह भविष्य के सभी उपार्जनों की राशि की कटौती के लिए सहमत होता है और ऐसे मामले में, फोरमैन ड्रॉ की तारीख के सात दिनों के भीतर या अगली किस्त की तारीख से पहले, जो भी पहले हो, विजेता ग्राहक को 1 [शुद्ध चिट राशि] का भुगतान करेगा।
इसके अलावा, जहां प्रथम प्रावधान के तहत पुरस्कार विजेता ग्राहक को 1 [शुद्ध चिट राशि] का भुगतान किया गया है, वहां कटौती की गई राशि को फोरमैन द्वारा चिट समझौते में उल्लिखित अनुमोदित बैंक में जमा किया जाएगा और वह भविष्य के सब्सक्रिप्शन के भुगतान के अलावा इस प्रकार जमा की गई राशि को नहीं निकालेगा।
(2) यदि विजेता ग्राहक की चूक के कारण किसी ड्रा के संबंध में देय [शुद्ध चिट राशि] अगली किस्त की तिथि तक अदा नहीं की जाती है, तो फोरमैन तुरंत चिट समझौते में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में एक अलग खाते में पुरस्कार राशि जमा करेगा और इस जमा की सूचना और इसके कारण लिखित रूप में विजेता ग्राहक और रजिस्ट्रार को देगा।
बशर्ते कि यदि कोई विजेता ग्राहक किसी चिट की किस्त के संबंध में 1 [शुद्ध चिट राशि] ड्रा की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर एकत्र नहीं करता है, तो फोरमैन को ऐसी किस्त के संबंध में एक और ड्रा आयोजित करने की छूट होगी।
(3) उपधारा (1) के तहत 1 [शुद्ध चिट राशि] या भविष्य के सदस्यता की राशि का प्रत्येक भुगतान तथा उपधारा (2) के तहत 1 [शुद्ध चिट राशि] का जमा, अगले ड्रॉ में ग्राहकों को सूचित किया जाएगा तथा ऐसे भुगतान या जमा का विवरण उस ड्रॉ की कार्यवाही के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा।
(4) फोरमैन धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन अपने अधिकार से अधिक कोई राशि अपने पास नहीं रखेगा।
बशर्ते कि यदि फोरमैन स्वयं एक सम्मानित ग्राहक है, तो वह धारा 31 के प्रावधानों का अनुपालन करने के अधीन रहते हुए, अपने लिए 1 [शुद्ध चिट राशि] का उपयोग करने का हकदार होगा:
इसके अलावा, फोरमैन उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के तहत जमा की गई राशि पर अर्जित ब्याज को अपने लिए विनियोजित कर सकता है।
(5) फोरमैन किसी भी व्यक्ति को चिट के ग्राहक के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, यदि इस प्रकार स्वीकार करने से चिट समझौते में उल्लिखित टिकटों की कुल संख्या बढ़ जाती है।
(6) फोरमैन चिट समझौते के अनुसार ग्राहकों के बीच 2 [छूट का हिस्सा] नकद, अनाज या अगली किस्त के लिए देय सदस्यता के समायोजन के रूप में वितरित करेगा, यदि कोई हो।
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