CF Act 11अध्याय II · Registration of Chits, Commencement and Conduct of Chit Business
धारा 11 · "चिट", "चिट फंड", "चिट्टी", "कुरी", "फ्रेटरनिटी फंड" या "रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन" जैसे शब्दों का प्रयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1. कोई भी व्यक्ति चिट व्यवसाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह अपने नाम के भाग के रूप में "चिट", "चिट फंड", " चिट्टी ", " कुरी ", "फ्रेटरनिटी फंड" या "रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन" में से किसी भी शब्द का प्रयोग न करे, और चिट व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा।
(2) जहाँ इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर,—br
(क) कोई व्यक्ति अपने नाम में उपधारा (1) में निर्दिष्ट शब्दों में से किसी का भी प्रयोग किए बिना चिट व्यवसाय चला रहा है;
(ख) यदि कोई व्यक्ति चिट व्यवसाय नहीं करता है और अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग करता है, तो वह ऐसे प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने नाम में ऐसे किसी शब्द को जोड़ सकता है या, जैसा भी मामला हो, ऐसे शब्द को अपने नाम से हटा सकता है।
बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि वह जनहित में या किसी कठिनाई से बचने के लिए आवश्यक समझे, तो उक्त एक वर्ष की अवधि को अधिकतम एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकती है।
(2) जहाँ इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर,—br
(क) कोई व्यक्ति अपने नाम में उपधारा (1) में निर्दिष्ट शब्दों में से किसी का भी प्रयोग किए बिना चिट व्यवसाय चला रहा है;
(ख) यदि कोई व्यक्ति चिट व्यवसाय नहीं करता है और अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग करता है, तो वह ऐसे प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने नाम में ऐसे किसी शब्द को जोड़ सकता है या, जैसा भी मामला हो, ऐसे शब्द को अपने नाम से हटा सकता है।
बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि वह जनहित में या किसी कठिनाई से बचने के लिए आवश्यक समझे, तो उक्त एक वर्ष की अवधि को अधिकतम एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकती है।
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