BR Act 71अध्याय VIII · Provisions as to Services
धारा 71 · अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस धारा में, "राज्य कैडर" अभिव्यक्ति का अर्थ—
(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में, इसका वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 में दिया गया है;
(ख) भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में, इसका वही अर्थ होगा जो भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम, 1954 में दिया गया है; और
(ग) भारतीय वन सेवा के संबंध में, इसका वही अर्थ होगा जो भारतीय वन सेवा (कैडर) नियम, 1966 में दिया गया है।
(2) बिहार राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के कैडरों के स्थान पर, नियुक्त दिन से, इन सेवाओं में से प्रत्येक के संबंध में बिहार राज्य के लिए एक और झारखंड राज्य के लिए दूसरा, दो अलग-अलग कैडर होंगे।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट राज्य कैडरों की प्रारंभिक संख्या और संरचना ऐसी होगी जैसी केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, निर्धारित दिन से पहले निर्धारित करे।
(4) नियुक्ति तिथि से ठीक पहले उक्त सेवा के बिहार कैडर में कार्यरत प्रत्येक सदस्य को उपधारा (2) के अधीन गठित उसी सेवा के राज्य कैडरों में ऐसे तरीके से और ऐसी तिथि या तिथियों से आवंटित किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।
(5) इस धारा में कोई बात अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (61 ऑफ 1951) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के नियुक्ति तिथि को या उसके बाद संचालन को प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी।
(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में, इसका वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 में दिया गया है;
(ख) भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में, इसका वही अर्थ होगा जो भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम, 1954 में दिया गया है; और
(ग) भारतीय वन सेवा के संबंध में, इसका वही अर्थ होगा जो भारतीय वन सेवा (कैडर) नियम, 1966 में दिया गया है।
(2) बिहार राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के कैडरों के स्थान पर, नियुक्त दिन से, इन सेवाओं में से प्रत्येक के संबंध में बिहार राज्य के लिए एक और झारखंड राज्य के लिए दूसरा, दो अलग-अलग कैडर होंगे।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट राज्य कैडरों की प्रारंभिक संख्या और संरचना ऐसी होगी जैसी केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, निर्धारित दिन से पहले निर्धारित करे।
(4) नियुक्ति तिथि से ठीक पहले उक्त सेवा के बिहार कैडर में कार्यरत प्रत्येक सदस्य को उपधारा (2) के अधीन गठित उसी सेवा के राज्य कैडरों में ऐसे तरीके से और ऐसी तिथि या तिथियों से आवंटित किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।
(5) इस धारा में कोई बात अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (61 ऑफ 1951) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के नियुक्ति तिथि को या उसके बाद संचालन को प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी।
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