BR Act 41अध्याय VI · Apportionment of Assets and Liabilities
धारा 41 · भाग का अनुप्रयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस भाग के प्रावधान नियुक्त तिथि से ठीक पहले बिहार राज्य की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विभाजन के संबंध में लागू होंगे।
(2) उत्तराधिकारी राज्य पूर्ववर्ती राज्य द्वारा लिए गए निर्णयों से उत्पन्न लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे और उत्तराधिकारी राज्य बिहार राज्य द्वारा लिए गए निर्णयों से उत्पन्न वित्तीय दायित्वों को वहन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
(3) परिसंपत्तियों और देनदारियों का विभाजन ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जो उत्तराधिकारी राज्यों के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित, तर्कसंगत और न्यायसंगत विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।
(4) वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की राशि के संबंध में कोई भी विवाद आपसी समझौते के माध्यम से निपटाया जाएगा, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर आदेश द्वारा निपटाया जाएगा।
(2) उत्तराधिकारी राज्य पूर्ववर्ती राज्य द्वारा लिए गए निर्णयों से उत्पन्न लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे और उत्तराधिकारी राज्य बिहार राज्य द्वारा लिए गए निर्णयों से उत्पन्न वित्तीय दायित्वों को वहन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
(3) परिसंपत्तियों और देनदारियों का विभाजन ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जो उत्तराधिकारी राज्यों के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित, तर्कसंगत और न्यायसंगत विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।
(4) वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की राशि के संबंध में कोई भी विवाद आपसी समझौते के माध्यम से निपटाया जाएगा, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर आदेश द्वारा निपटाया जाएगा।
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