BR Act 39अध्याय V · Authorisation of Expenditure and Distribution of Revenues
धारा 39 · बिहार राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्टें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अनुच्छेद 151 के खंड (2) में निर्दिष्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें, जो नियुक्त दिन से पूर्व की किसी अवधि के लिए बिहार राज्य के खातों से संबंधित हैं, बिहार एवं झारखंड के उत्तराधिकारी राज्यों में से प्रत्येक के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएंगी, जो उन्हें उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखने का प्रबंध करेंगे।
(2) राष्ट्रपति, उत्तराधिकारी राज्यों के राज्य विधानमंडलों के विचारों पर विचार करने के बाद, आदेश द्वारा—
(क) बिहार की समेकित निधि से किसी सेवा पर किए गए किसी व्यय को, जो वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त दिन से पूर्व की किसी अवधि के लिए या किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए उस सेवा और उस वर्ष के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्टों में उल्लिखित राशि से अधिक हो, विधिवत अधिकृत घोषित करना; और
(ख) उक्त रिपोर्टों से उत्पन्न किसी भी मामले पर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का प्रावधान करना।
(2) राष्ट्रपति, उत्तराधिकारी राज्यों के राज्य विधानमंडलों के विचारों पर विचार करने के बाद, आदेश द्वारा—
(क) बिहार की समेकित निधि से किसी सेवा पर किए गए किसी व्यय को, जो वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त दिन से पूर्व की किसी अवधि के लिए या किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए उस सेवा और उस वर्ष के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्टों में उल्लिखित राशि से अधिक हो, विधिवत अधिकृत घोषित करना; और
(ख) उक्त रिपोर्टों से उत्पन्न किसी भी मामले पर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का प्रावधान करना।
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