BR Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "नियुक्त दिवस 1 " से तात्पर्य उस दिन से है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है;
(ख) "अनुच्छेद" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद से है;
(ग) "विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र", "परिषद निर्वाचन क्षेत्र" और "संसदीय निर्वाचन क्षेत्र" के वही अर्थ होंगे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (43 ऑफ 1950) में हैं;
(घ) "चुनाव आयोग" से तात्पर्य राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त चुनाव आयोग से है;
(ई) "मौजूदा बिहार राज्य" से तात्पर्य नियुक्त तिथि से ठीक पहले अस्तित्व में रहे बिहार राज्य से है;
(f) "कानून" में कोई अधिनियम, अध्यादेश, नियम, आदेश, उपनियम, नियम, योजना, अधिसूचना या अन्य दस्तावेज शामिल है, जो नियुक्त दिन से ठीक पहले बिहार राज्य के पूरे या किसी भाग में कानून का बल रखता हो;
(जी) "अधिसूचित आदेश" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित आदेश से है;
(h) बिहार और झारखंड राज्यों के संबंध में "जनसंख्या अनुपात" का अर्थ 645.30:218.44 का अनुपात है;
(i) संसद के किसी सदन या बिहार राज्य के मौजूदा विधानमंडल के संबंध में "स्थायी सदस्य" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नियुक्ति तिथि से ठीक पहले उस सदन का सदस्य हो;
(j) "उत्तराधिकारी राज्य", बिहार राज्य के संबंध में, बिहार या झारखंड राज्य को संदर्भित करता है;
(k) "हस्तांतरित क्षेत्र" से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो निर्धारित दिन पर बिहार राज्य से झारखंड राज्य को हस्तांतरित किया जाता है;
(l) "कोषागार" में उप-कोषागार शामिल है; और
(m) बिहार राज्य के किसी जिले, तहसील या अन्य प्रादेशिक विभाजन के संदर्भ को नियुक्त दिन उस प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
(क) "नियुक्त दिवस 1 " से तात्पर्य उस दिन से है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है;
(ख) "अनुच्छेद" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद से है;
(ग) "विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र", "परिषद निर्वाचन क्षेत्र" और "संसदीय निर्वाचन क्षेत्र" के वही अर्थ होंगे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (43 ऑफ 1950) में हैं;
(घ) "चुनाव आयोग" से तात्पर्य राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त चुनाव आयोग से है;
(ई) "मौजूदा बिहार राज्य" से तात्पर्य नियुक्त तिथि से ठीक पहले अस्तित्व में रहे बिहार राज्य से है;
(f) "कानून" में कोई अधिनियम, अध्यादेश, नियम, आदेश, उपनियम, नियम, योजना, अधिसूचना या अन्य दस्तावेज शामिल है, जो नियुक्त दिन से ठीक पहले बिहार राज्य के पूरे या किसी भाग में कानून का बल रखता हो;
(जी) "अधिसूचित आदेश" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित आदेश से है;
(h) बिहार और झारखंड राज्यों के संबंध में "जनसंख्या अनुपात" का अर्थ 645.30:218.44 का अनुपात है;
(i) संसद के किसी सदन या बिहार राज्य के मौजूदा विधानमंडल के संबंध में "स्थायी सदस्य" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नियुक्ति तिथि से ठीक पहले उस सदन का सदस्य हो;
(j) "उत्तराधिकारी राज्य", बिहार राज्य के संबंध में, बिहार या झारखंड राज्य को संदर्भित करता है;
(k) "हस्तांतरित क्षेत्र" से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो निर्धारित दिन पर बिहार राज्य से झारखंड राज्य को हस्तांतरित किया जाता है;
(l) "कोषागार" में उप-कोषागार शामिल है; और
(m) बिहार राज्य के किसी जिले, तहसील या अन्य प्रादेशिक विभाजन के संदर्भ को नियुक्त दिन उस प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
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