PSERC Regulations 55अध्याय VIII · Chapter VIII
धारा 55 · टैरिफ का संशोधन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
शुल्क में संशोधन।
(1)
आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी शुल्क में किसी भी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक संशोधन नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि शुल्क दरों को शुल्क आदेश या आयोग के किसी अन्य आदेश में शामिल ईंधन लागत समायोजन सूत्र के अनुसार समायोजित किया जाएगा। आयोग द्वारा अन्यथा अधिसूचित किए जाने तक ईंधन लागत समायोजन सूत्र परिशिष्ट 7 के अनुसार होगा।(2)
राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सब्सिडी को प्रभावी बनाने के लिए आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों को अधिसूचित शुल्क में संशोधन नहीं माना जाएगा। हालांकि, वितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले बिलों में सब्सिडी राशि के लिए उचित समायोजन करेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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