PSERC Regulations 20अध्याय III · Chapter III
धारा 20 · निर्णय/मध्यस्थता
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(1)
अधिनियम के अंतर्गत आयोग के दायरे और अधिकार क्षेत्र में आने वाले विवादों का निर्णय या मध्यस्थता विवाद के किसी भी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर शुरू की जा सकती है।(2)
आयोग संबंधित पक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि पक्षों के बीच विवाद का निपटारा या तो आयोग द्वारा क्यों नहीं किया जाना चाहिए या मध्यस्थता के माध्यम से क्यों नहीं किया जाना चाहिए।(3)
आयोग, जिन पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी सुनवाई करने के बाद, यदि संतुष्ट हो कि न्यायनिर्णय या मध्यस्थता के अनुरोध के विरुद्ध कोई कारण या वजह नहीं बताई गई है, तो आदेश पारित कर सकता है कि विवादों का न्यायनिर्णय आयोग द्वारा किया जाए या आयोग मामले को आयोग द्वारा नामित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मध्यस्थता के लिए संदर्भित करे।इस धारा पर आपका निजी नोट
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