PSERC Regulations 15अध्याय II · Chapter II
धारा 15 · मामले की सुनवाई
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
आयोग मामले की सुनवाई का तरीका, स्थान, तिथि और समय निर्धारित कर सकता है, जैसा कि आयोग अधिनियम में निर्धारित विशिष्ट समय आवश्यकताओं के अनुरूप या अन्यथा मामले का शीघ्रता से निर्णय करने की आवश्यकता के अनुरूप उचित समझता है।(2)
आयोग पक्षकारों के कथनों के आधार पर मामले का निर्णय कर सकता है या पक्षकारों को हलफनामे के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने या मामले में मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुला सकता है।(3)
यदि आयोग किसी पक्ष के साक्ष्य को शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश देता है, तो आयोग, जब भी आवश्यक समझे, दूसरे पक्ष को शपथपत्र के शपथकर्ता से जिरह करने की अनुमति दे सकता है।(4)
आयोग, आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही में पक्षकारों को लिखित तर्क या प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का निर्देश दे सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझे।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
