PSERC Regulations 17अध्याय II · Chapter II
धारा 17 · अन्य लोगों को मुद्दों का संदर्भ देना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
कार्यवाही के किसी भी चरण में, आयोग मामले में ऐसे मुद्दे या मुद्दों को उन व्यक्तियों को संदर्भित करने का हकदार होगा, जिनमें आयोग के अधिकारी और सलाहकार शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिन्हें आयोग विशेषज्ञ या विशेष सलाह या राय देने के लिए योग्य समझता है।(2)
आयोग समय-समय पर किसी व्यक्ति को, जिसमें अधिकारी और सलाहकार शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, किसी स्थान या स्थानों का निरीक्षण करने और उस स्थान या उसमें मौजूद किसी सुविधा के अस्तित्व या स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए मनोनीत कर सकता है।(3)
आयोग, यदि उचित समझे, तो कार्यवाही के पक्षकारों को उपरोक्त खंड (1) या (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है ताकि वे संदर्भित मुद्दों या मामलों पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकें।(4)
संबंधित व्यक्ति से प्राप्त रिपोर्ट मामले के अभिलेख का हिस्सा होगी और पक्षों को रिपोर्ट की प्रतियां दी जाएंगी। पक्ष रिपोर्ट के समर्थन या विरोध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के हकदार होंगे।(5)
आयोग मामले का निर्णय करते समय संबंधित व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट और पक्षों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को विधिवत ध्यान में रखेगा और यदि आवश्यक समझे तो रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति की जांच करेगा: बशर्ते कि आयोग दी गई रिपोर्ट से बाध्य नहीं होगा और वह ऐसा निर्णय लेने का हकदार होगा जिसे वह उचित समझे।इस धारा पर आपका निजी नोट
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