PSERC Regulations 43अध्याय IV · Chapter IV
धारा 43 · लाइसेंस में संशोधन
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(1)
जहाँ आयोग की राय में जनहित इसकी अनुमति देता है, वहाँ वह लाइसेंसधारी के आवेदन पर या अन्यथा, उसके लाइसेंस की शर्तों और नियमों में ऐसे परिवर्तन और संशोधन कर सकता है, जैसा वह उचित समझे; बशर्ते कि ऐसा कोई परिवर्तन या संशोधन लाइसेंसधारी की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा, जब तक कि आयोग की राय में ऐसी सहमति अनुचित रूप से रोकी न गई हो।(2)
आयोग स्वयं या लाइसेंसधारी के आवेदन पर या किसी व्यक्ति से कोई शिकायत या सूचना प्राप्त होने पर लाइसेंस में संशोधन के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है।(3)
लाइसेंस की शर्तों और नियमों में संशोधन के लिए लाइसेंसधारी द्वारा किया गया आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा जैसा कि आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्देशित किया जाए।(4)
ऐसे आवेदन के साथ प्रस्तावित संशोधन का विवरण संलग्न होगा और इन विनियमों के अध्याय II में दिए गए प्रावधान के अनुसार हलफनामे द्वारा समर्थित होगा।(5)
ऐसे मामले में, आवेदक संशोधन के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने की तिथि से सात दिनों के भीतर आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें प्रस्तावित संशोधन का संक्षिप्त विवरण, प्रस्तावित संशोधन का कारण, लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारी के कार्यों के निर्वहन पर प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव, ऐसे कार्यों के निर्वहन के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्था और आयोग द्वारा निर्देशित अन्य विवरण शामिल होंगे।(6)
उपरोक्त खंड (5) के अंतर्गत प्रकाशित प्रकाशन में उन कार्यालयों के पते दिए जाएंगे जहाँ संशोधन के लिए आवेदन का निरीक्षण किया जा सकता है और उसकी प्रतियाँ खरीदी जा सकती हैं तथा यह बताया जाएगा कि आयोग को आवेदन के संबंध में कोई अभ्यावेदन करने का इच्छुक व्यक्ति प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर सचिव या सचिव द्वारा इस संबंध में नामित किसी अधिकारी को पत्र लिखकर ऐसा कर सकता है।(7)
यदि आयोग किसी लाइसेंसधारी को दिए गए लाइसेंस की शर्तों और नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, तो आयोग प्रस्तावित संशोधन की सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्तावित संशोधन का संक्षिप्त विवरण, प्रस्तावित संशोधन का कारण, लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत किए जाने वाले कार्यों के निर्वहन पर प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव, ऐसे कार्यों के निर्वहन के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्था और आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य विवरण शामिल होंगे।(8)
जब तक आयोग द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, लाइसेंस के संशोधन के लिए आवेदन पर विचार करते समय, लाइसेंस प्रदान करने के लिए इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जहाँ तक इसे लागू किया जा सकता है।(9)
किसी छावनी, हवाई अड्डे, किले, शस्त्रागार, गोदी या शिविर के पूरे या किसी भाग या रक्षा प्रयोजनों के लिए सरकार के कब्जे वाले किसी भवन या स्थान के आपूर्ति क्षेत्र में परिवर्तन या संशोधन प्रस्तावित करने वाले आवेदन के मामले में, आयोग केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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