POCSO 9अध्याय II · D.--aggravated Sexual Assault and Punishment Therefor
धारा 9 · गंभीर यौन उत्पीड़न।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(क) जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बच्चे पर यौन हमला करता है--
(i) उस पुलिस स्टेशन या परिसर की सीमा के भीतर जहां उसे नियुक्त किया गया है; या
(ii) किसी भी थाने के परिसर में, चाहे वह उस पुलिस थाने में स्थित हो या न हो जिसमें उसे नियुक्त किया गया है; या
(iii) अपने कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान या अन्यथा; या
(iv) जहाँ वह पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता हो या पहचाना जाता हो; या
(ख) जो कोई भी सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों का सदस्य होते हुए किसी बच्चे पर यौन हमला करता है--
(i) उस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहां व्यक्ति को तैनात किया गया है; या
(ii) सुरक्षा या सशस्त्र बलों के अधीन किसी भी क्षेत्र में; या
(iii) अपने कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान या अन्यथा; या
(iv) जहाँ वह सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में जाना जाता हो या पहचाना जाता हो; या
(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(घ) जो कोई भी किसी कारागार, सुधारगृह, संरक्षण गृह, निगरानी गृह, या किसी अन्य हिरासत या देखभाल एवं संरक्षण स्थल के प्रबंधन या कर्मचारियों में रहते हुए, जो किसी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित किया गया हो, ऐसे कारागार, सुधारगृह, संरक्षण गृह, निगरानी गृह, या अन्य हिरासत या देखभाल एवं संरक्षण स्थल के कैदी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(ई) जो कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल के प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए उस अस्पताल में किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(f) जो कोई भी किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था के प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए उस संस्था में किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(जी) जो कोई भी किसी बच्चे पर सामूहिक यौन हमला करता है।
स्पष्टीकरण। -- जब किसी बच्चे पर किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए यौन हमला किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को इस खंड के अर्थ के अनुसार सामूहिक यौन हमले का दोषी माना जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कृत्य अकेले उसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो; या
(h) जो कोई भी घातक हथियारों, आग, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का उपयोग करके किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(i) जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है जिससे बच्चे को गंभीर चोट या शारीरिक क्षति या यौन अंगों को चोट पहुँचती है; या (j) जो कोई भी बच्चे पर यौन उत्पीड़न करता है, जो--
(i) बच्चे को शारीरिक रूप से अक्षम कर देता है या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (14 ऑफ 1987) की धारा 2 के खंड (l) के तहत परिभाषित मानसिक रूप से बीमार कर देता है या किसी भी प्रकार की ऐसी हानि उत्पन्न करता है जिससे बच्चा अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या
(ii) बच्चे को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या किसी अन्य जानलेवा बीमारी या संक्रमण से ग्रसित करता है जो बच्चे को अस्थायी या स्थायी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से बीमार बनाकर नियमित कार्यों को करने में असमर्थ बना सकता है; या
(k) जो कोई भी किसी बच्चे की मानसिक या शारीरिक अक्षमता का लाभ उठाकर उस बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(l) जो कोई भी बच्चे पर एक से अधिक बार या बार-बार यौन हमला करता है; या
(m) जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(n) जो कोई भी, रक्त संबंध, दत्तक ग्रहण, विवाह, अभिभावकत्व, पालक देखभाल के माध्यम से बच्चे का रिश्तेदार हो, या बच्चे के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखता हो, या बच्चे के साथ एक ही या साझा घर में रहता हो, ऐसे बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(o) जो कोई भी, किसी ऐसे संस्थान के स्वामित्व या प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए, जो बच्चे को सेवाएं प्रदान करता है, उस संस्थान में बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(p) जो कोई भी, किसी बच्चे के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में रहते हुए, उस बच्चे के संस्थान या घर में या कहीं और उस बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(q) जो कोई भी किसी गर्भवती बच्ची पर यौन हमला करता है; या
(r) जो कोई भी बच्चे पर यौन हमला करता है और बच्चे की हत्या का प्रयास करता है; या
(s) जो कोई भी [सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान या किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान या ऐसी ही किसी स्थिति में] किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(t) जो कोई भी किसी बच्चे पर यौन हमला करता है और जिसे पहले इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय किसी यौन अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या (u) जो कोई भी किसी बच्चे पर यौन हमला करता है और बच्चे को सार्वजनिक रूप से नग्न होने या नग्न घूमने के लिए मजबूर करता है, उसे गंभीर यौन हमला करने वाला कहा जाता है।
2 [(v) जो कोई भी किसी बच्चे को किसी दवा या हार्मोन या किसी रासायनिक पदार्थ का सेवन कराने के लिए राजी करता है, प्रेरित करता है, फुसलाता है या मजबूर करता है, या स्वयं सेवन कराता है, या किसी को सेवन कराने का निर्देश देता है, या सेवन कराने में सहायता करता है, इस इरादे से कि वह बच्चा समय से पहले यौन परिपक्वता प्राप्त कर ले।]
(i) उस पुलिस स्टेशन या परिसर की सीमा के भीतर जहां उसे नियुक्त किया गया है; या
(ii) किसी भी थाने के परिसर में, चाहे वह उस पुलिस थाने में स्थित हो या न हो जिसमें उसे नियुक्त किया गया है; या
(iii) अपने कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान या अन्यथा; या
(iv) जहाँ वह पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता हो या पहचाना जाता हो; या
(ख) जो कोई भी सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों का सदस्य होते हुए किसी बच्चे पर यौन हमला करता है--
(i) उस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहां व्यक्ति को तैनात किया गया है; या
(ii) सुरक्षा या सशस्त्र बलों के अधीन किसी भी क्षेत्र में; या
(iii) अपने कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान या अन्यथा; या
(iv) जहाँ वह सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में जाना जाता हो या पहचाना जाता हो; या
(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(घ) जो कोई भी किसी कारागार, सुधारगृह, संरक्षण गृह, निगरानी गृह, या किसी अन्य हिरासत या देखभाल एवं संरक्षण स्थल के प्रबंधन या कर्मचारियों में रहते हुए, जो किसी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित किया गया हो, ऐसे कारागार, सुधारगृह, संरक्षण गृह, निगरानी गृह, या अन्य हिरासत या देखभाल एवं संरक्षण स्थल के कैदी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(ई) जो कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल के प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए उस अस्पताल में किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(f) जो कोई भी किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था के प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए उस संस्था में किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(जी) जो कोई भी किसी बच्चे पर सामूहिक यौन हमला करता है।
स्पष्टीकरण। -- जब किसी बच्चे पर किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए यौन हमला किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को इस खंड के अर्थ के अनुसार सामूहिक यौन हमले का दोषी माना जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कृत्य अकेले उसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो; या
(h) जो कोई भी घातक हथियारों, आग, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का उपयोग करके किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(i) जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है जिससे बच्चे को गंभीर चोट या शारीरिक क्षति या यौन अंगों को चोट पहुँचती है; या (j) जो कोई भी बच्चे पर यौन उत्पीड़न करता है, जो--
(i) बच्चे को शारीरिक रूप से अक्षम कर देता है या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (14 ऑफ 1987) की धारा 2 के खंड (l) के तहत परिभाषित मानसिक रूप से बीमार कर देता है या किसी भी प्रकार की ऐसी हानि उत्पन्न करता है जिससे बच्चा अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या
(ii) बच्चे को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या किसी अन्य जानलेवा बीमारी या संक्रमण से ग्रसित करता है जो बच्चे को अस्थायी या स्थायी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से बीमार बनाकर नियमित कार्यों को करने में असमर्थ बना सकता है; या
(k) जो कोई भी किसी बच्चे की मानसिक या शारीरिक अक्षमता का लाभ उठाकर उस बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(l) जो कोई भी बच्चे पर एक से अधिक बार या बार-बार यौन हमला करता है; या
(m) जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(n) जो कोई भी, रक्त संबंध, दत्तक ग्रहण, विवाह, अभिभावकत्व, पालक देखभाल के माध्यम से बच्चे का रिश्तेदार हो, या बच्चे के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखता हो, या बच्चे के साथ एक ही या साझा घर में रहता हो, ऐसे बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(o) जो कोई भी, किसी ऐसे संस्थान के स्वामित्व या प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए, जो बच्चे को सेवाएं प्रदान करता है, उस संस्थान में बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(p) जो कोई भी, किसी बच्चे के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में रहते हुए, उस बच्चे के संस्थान या घर में या कहीं और उस बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(q) जो कोई भी किसी गर्भवती बच्ची पर यौन हमला करता है; या
(r) जो कोई भी बच्चे पर यौन हमला करता है और बच्चे की हत्या का प्रयास करता है; या
(s) जो कोई भी [सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान या किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान या ऐसी ही किसी स्थिति में] किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(t) जो कोई भी किसी बच्चे पर यौन हमला करता है और जिसे पहले इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय किसी यौन अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या (u) जो कोई भी किसी बच्चे पर यौन हमला करता है और बच्चे को सार्वजनिक रूप से नग्न होने या नग्न घूमने के लिए मजबूर करता है, उसे गंभीर यौन हमला करने वाला कहा जाता है।
2 [(v) जो कोई भी किसी बच्चे को किसी दवा या हार्मोन या किसी रासायनिक पदार्थ का सेवन कराने के लिए राजी करता है, प्रेरित करता है, फुसलाता है या मजबूर करता है, या स्वयं सेवन कराता है, या किसी को सेवन कराने का निर्देश देता है, या सेवन कराने में सहायता करता है, इस इरादे से कि वह बच्चा समय से पहले यौन परिपक्वता प्राप्त कर ले।]
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