POCSO 32अध्याय VII · Special Courts
धारा 32 · विशेष लोक अभियोजक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने हेतु एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा, जब वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष तक अभ्यास कर चुका हो।
(3) इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खंड (u) के अर्थ में लोक अभियोजक माना जाएगा और उस संहिता के प्रावधान तदनुसार प्रभावी होंगे।
(2) उपधारा (1) के अधीन विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा, जब वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष तक अभ्यास कर चुका हो।
(3) इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खंड (u) के अर्थ में लोक अभियोजक माना जाएगा और उस संहिता के प्रावधान तदनुसार प्रभावी होंगे।
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