POCSO 5अध्याय II · B.--aggravated Penetrative Sexual Assault and Punishment Therefor
धारा 5 · गंभीर रूप से भेदनकारी यौन हमला।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(क) जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बच्चे पर यौन हमला करता है—
(i) उस पुलिस स्टेशन या परिसर की सीमा के भीतर जहां उसे नियुक्त किया गया है; या
(ii) किसी भी थाने के परिसर में, चाहे वह थाने में स्थित हो या न हो, जहाँ उसे नियुक्त किया गया है; या
(iii) अपने कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान या अन्यथा; या
(iv) जहाँ वह पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता हो, या उसकी पहचान पुलिस अधिकारी के रूप में की जाती हो; या
(ख) जो कोई भी सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों का सदस्य होते हुए किसी बच्चे पर यौन हमला करता है--
(i) उस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहां व्यक्ति को तैनात किया गया है; या
(ii) बलों या सशस्त्र बलों के अधीन किसी भी क्षेत्र में; या
(iii) अपने कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान या अन्यथा; या
(iv) जहां उक्त व्यक्ति सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में जाना या पहचाना जाता है; या
(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(घ) जो कोई भी किसी कारागार, सुधारगृह, संरक्षण गृह, निगरानी गृह, या किसी अन्य हिरासत या देखभाल एवं संरक्षण स्थल के प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए, जो किसी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित किया गया हो, ऐसे कारागार, सुधारगृह, संरक्षण गृह, निगरानी गृह, या अन्य हिरासत या देखभाल एवं संरक्षण स्थल के कैदी किसी बच्चे पर भेदनकारी यौन हमला करता है; या
(ई) जो कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल के प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए उस अस्पताल में किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(f) जो कोई भी किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था के प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए उस संस्था में किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(जी) जो कोई भी किसी बच्चे पर सामूहिक यौन उत्पीड़न करता है।
स्पष्टीकरण। -- जब किसी बच्चे पर किसी समूह के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए यौन हमला किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को इस खंड के अर्थ के अनुसार सामूहिक यौन हमले का दोषी माना जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कृत्य अकेले उसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो; या
(h) जो कोई भी घातक हथियारों, आग, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का उपयोग करके किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(i) जो कोई भी बच्चे के यौन अंगों को गंभीर चोट पहुँचाने या शारीरिक क्षति पहुँचाने या चोट पहुँचाने वाला यौन हमला करता है; या
(j) जो कोई भी किसी बच्चे पर यौन हमला करता है, जो--
(i) बच्चे को शारीरिक रूप से अक्षम कर देता है या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (14 ऑफ 1987) की धारा 2 के खंड ( l ) के तहत परिभाषित मानसिक रूप से बीमार कर देता है या किसी भी प्रकार की हानि उत्पन्न करता है जिससे बच्चा अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; 1 ***
(ii) कन्या शिशु के मामले में, यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप शिशु को गर्भवती करना;
(iii) बच्चे को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या किसी अन्य जानलेवा बीमारी या संक्रमण से ग्रसित करता है जो बच्चे को अस्थायी या स्थायी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से बीमार बनाकर नियमित कार्यों को करने में असमर्थ बना देता है; 1 ***
2 [(iv) बच्चे की मृत्यु का कारण बनता है; या]
(k) जो कोई भी किसी बच्चे की मानसिक या शारीरिक अक्षमता का लाभ उठाकर उस बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(l) जो कोई भी बच्चे पर एक से अधिक बार या बार-बार यौन हमला करता है; या
(m) जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(n) जो कोई भी बच्चे का रक्त संबंधी, दत्तक ग्रहण संबंधी, विवाह संबंधी, अभिभावकत्व संबंधी, पालक देखभाल संबंधी, या बच्चे के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखने वाला, या बच्चे के साथ एक ही या साझा घर में रहने वाला रिश्तेदार हो, ऐसे बच्चे पर भेदनकारी यौन हमला करता है; या
(o) जो कोई भी बच्चे को सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था के स्वामित्व, प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(p) जो कोई भी किसी बच्चे के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में रहते हुए उस बच्चे के संस्थान या घर में या कहीं और उस बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(q) जो कोई भी किसी गर्भवती बच्ची पर यौन हमला करता है, यह जानते हुए कि बच्ची गर्भवती है; या
(r) जो कोई भी किसी बच्चे पर यौन हमला करता है और उस बच्चे की हत्या करने का प्रयास करता है; या
(एस) जो कोई भी [सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान या किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान या इसी तरह की स्थितियों में] किसी बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है; या
(टी) जो कोई भी किसी बच्चे पर यौन हमला करता है और जिसे पहले इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय किसी यौन अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या
(u) जो कोई भी किसी बच्चे पर यौन हमला करता है और बच्चे को सार्वजनिक रूप से नग्न अवस्था में कपड़े उतारने या परेड करने के लिए मजबूर करता है, उसे गंभीर यौन हमले का दोषी कहा जाता है।
(i) उस पुलिस स्टेशन या परिसर की सीमा के भीतर जहां उसे नियुक्त किया गया है; या
(ii) किसी भी थाने के परिसर में, चाहे वह थाने में स्थित हो या न हो, जहाँ उसे नियुक्त किया गया है; या
(iii) अपने कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान या अन्यथा; या
(iv) जहाँ वह पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता हो, या उसकी पहचान पुलिस अधिकारी के रूप में की जाती हो; या
(ख) जो कोई भी सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों का सदस्य होते हुए किसी बच्चे पर यौन हमला करता है--
(i) उस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहां व्यक्ति को तैनात किया गया है; या
(ii) बलों या सशस्त्र बलों के अधीन किसी भी क्षेत्र में; या
(iii) अपने कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान या अन्यथा; या
(iv) जहां उक्त व्यक्ति सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में जाना या पहचाना जाता है; या
(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(घ) जो कोई भी किसी कारागार, सुधारगृह, संरक्षण गृह, निगरानी गृह, या किसी अन्य हिरासत या देखभाल एवं संरक्षण स्थल के प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए, जो किसी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित किया गया हो, ऐसे कारागार, सुधारगृह, संरक्षण गृह, निगरानी गृह, या अन्य हिरासत या देखभाल एवं संरक्षण स्थल के कैदी किसी बच्चे पर भेदनकारी यौन हमला करता है; या
(ई) जो कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल के प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए उस अस्पताल में किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(f) जो कोई भी किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था के प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए उस संस्था में किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(जी) जो कोई भी किसी बच्चे पर सामूहिक यौन उत्पीड़न करता है।
स्पष्टीकरण। -- जब किसी बच्चे पर किसी समूह के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए यौन हमला किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को इस खंड के अर्थ के अनुसार सामूहिक यौन हमले का दोषी माना जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कृत्य अकेले उसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो; या
(h) जो कोई भी घातक हथियारों, आग, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का उपयोग करके किसी बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(i) जो कोई भी बच्चे के यौन अंगों को गंभीर चोट पहुँचाने या शारीरिक क्षति पहुँचाने या चोट पहुँचाने वाला यौन हमला करता है; या
(j) जो कोई भी किसी बच्चे पर यौन हमला करता है, जो--
(i) बच्चे को शारीरिक रूप से अक्षम कर देता है या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (14 ऑफ 1987) की धारा 2 के खंड ( l ) के तहत परिभाषित मानसिक रूप से बीमार कर देता है या किसी भी प्रकार की हानि उत्पन्न करता है जिससे बच्चा अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; 1 ***
(ii) कन्या शिशु के मामले में, यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप शिशु को गर्भवती करना;
(iii) बच्चे को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या किसी अन्य जानलेवा बीमारी या संक्रमण से ग्रसित करता है जो बच्चे को अस्थायी या स्थायी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से बीमार बनाकर नियमित कार्यों को करने में असमर्थ बना देता है; 1 ***
2 [(iv) बच्चे की मृत्यु का कारण बनता है; या]
(k) जो कोई भी किसी बच्चे की मानसिक या शारीरिक अक्षमता का लाभ उठाकर उस बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(l) जो कोई भी बच्चे पर एक से अधिक बार या बार-बार यौन हमला करता है; या
(m) जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(n) जो कोई भी बच्चे का रक्त संबंधी, दत्तक ग्रहण संबंधी, विवाह संबंधी, अभिभावकत्व संबंधी, पालक देखभाल संबंधी, या बच्चे के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखने वाला, या बच्चे के साथ एक ही या साझा घर में रहने वाला रिश्तेदार हो, ऐसे बच्चे पर भेदनकारी यौन हमला करता है; या
(o) जो कोई भी बच्चे को सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था के स्वामित्व, प्रबंधन या स्टाफ में रहते हुए बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(p) जो कोई भी किसी बच्चे के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में रहते हुए उस बच्चे के संस्थान या घर में या कहीं और उस बच्चे पर यौन हमला करता है; या
(q) जो कोई भी किसी गर्भवती बच्ची पर यौन हमला करता है, यह जानते हुए कि बच्ची गर्भवती है; या
(r) जो कोई भी किसी बच्चे पर यौन हमला करता है और उस बच्चे की हत्या करने का प्रयास करता है; या
(एस) जो कोई भी [सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान या किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान या इसी तरह की स्थितियों में] किसी बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है; या
(टी) जो कोई भी किसी बच्चे पर यौन हमला करता है और जिसे पहले इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय किसी यौन अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या
(u) जो कोई भी किसी बच्चे पर यौन हमला करता है और बच्चे को सार्वजनिक रूप से नग्न अवस्था में कपड़े उतारने या परेड करने के लिए मजबूर करता है, उसे गंभीर यौन हमले का दोषी कहा जाता है।
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