POCSO 45अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 45 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
1 [(क) किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री को हटाने या नष्ट करने या धारा 15 की उपधारा (1) के तहत नामित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने का तरीका;
(अ) धारा 15 की उपधारा (2) के तहत किसी बच्चे से संबंधित किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री की रिपोर्ट करने का तरीका;]
2 [(एबी)] धारा 19 की उपधारा (4) के तहत; धारा 26 की उपधारा (2) और (3) और धारा 38 के तहत, अनुवादक या दुभाषिया, विशेष शिक्षक या बच्चे के संचार के तरीके से परिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के विशेषज्ञ की योग्यता और अनुभव तथा उन्हें देय शुल्क;
(ख) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन बच्चे की देखभाल और संरक्षण तथा आपातकालीन चिकित्सा उपचार;
(ग) धारा 33 की उपधारा (8) के अधीन मुआवजे का भुगतान;
(घ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन अधिनियम के प्रावधानों की आवधिक निगरानी का तरीका।
(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
1 [(क) किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री को हटाने या नष्ट करने या धारा 15 की उपधारा (1) के तहत नामित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने का तरीका;
(अ) धारा 15 की उपधारा (2) के तहत किसी बच्चे से संबंधित किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री की रिपोर्ट करने का तरीका;]
2 [(एबी)] धारा 19 की उपधारा (4) के तहत; धारा 26 की उपधारा (2) और (3) और धारा 38 के तहत, अनुवादक या दुभाषिया, विशेष शिक्षक या बच्चे के संचार के तरीके से परिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के विशेषज्ञ की योग्यता और अनुभव तथा उन्हें देय शुल्क;
(ख) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन बच्चे की देखभाल और संरक्षण तथा आपातकालीन चिकित्सा उपचार;
(ग) धारा 33 की उपधारा (8) के अधीन मुआवजे का भुगतान;
(घ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन अधिनियम के प्रावधानों की आवधिक निगरानी का तरीका।
(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
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