POCSO 28अध्याय VII · Special Courts
धारा 28 · विशेष न्यायालयों का पदनाम।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) त्वरित सुनवाई प्रदान करने के प्रयोजन से, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामित करेगी:
बशर्ते कि यदि सत्र न्यायालय को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के तहत बाल न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया जाता है या किसी अन्य कानून के तहत समान प्रयोजनों के लिए नामित विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो ऐसे न्यायालय को इस धारा के तहत विशेष न्यायालय माना जाएगा।
(2) इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की सुनवाई करते समय, एक विशेष न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध की भी सुनवाई करेगा, जिसके लिए अभियुक्त पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत उसी सुनवाई में आरोप लगाया जा सकता है।
(3) इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) में किसी भी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 67बी के तहत अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार रखेगा, जहाँ तक यह बच्चों को किसी भी कार्य, आचरण या तरीके से चित्रित करने वाली यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है या ऑनलाइन बच्चों के दुर्व्यवहार को सुगम बनाता है।
बशर्ते कि यदि सत्र न्यायालय को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के तहत बाल न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया जाता है या किसी अन्य कानून के तहत समान प्रयोजनों के लिए नामित विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो ऐसे न्यायालय को इस धारा के तहत विशेष न्यायालय माना जाएगा।
(2) इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की सुनवाई करते समय, एक विशेष न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध की भी सुनवाई करेगा, जिसके लिए अभियुक्त पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत उसी सुनवाई में आरोप लगाया जा सकता है।
(3) इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) में किसी भी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 67बी के तहत अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार रखेगा, जहाँ तक यह बच्चों को किसी भी कार्य, आचरण या तरीके से चित्रित करने वाली यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है या ऑनलाइन बच्चों के दुर्व्यवहार को सुगम बनाता है।
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