OBG Act 9अध्याय II · Constitution, powers and functions of the Samiti
धारा 9 · समिति का विघटन और पुनर्गठन
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- [(1) यदि राज्य सरकार संतुष्ट हो कि- (क) समिति इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों या कार्यों का निर्वाह करने में उचित कारण या बहाने के बिना विफल रही है, या उसने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है; या (ख) ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनमें समिति इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों या कार्यों का निर्वाह करने में असमर्थ है या हो सकती है; या (ग) समिति को भंग करना अन्यथा उचित या आवश्यक है; तो वे अधिसूचना द्वारा समिति को भंग कर सकती हैं और अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो छह माह से अधिक न हो, उसका पुनर्गठन करने का निर्देश दे सकती हैं।]
(2)
उपधारा (1) के तहत समिति के विघटन का निर्देश देने से पहले, राज्य सरकार समिति को उन आधारों की सूचना देगी जिन पर वे ऐसा करने का प्रस्ताव करते हैं, समिति को प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बताने के लिए एक उचित अवधि निर्धारित करेगी और यदि कोई हो तो उसके स्पष्टीकरण और आपत्तियों पर विचार करेगी।(3)
उपधारा (1) के तहत समिति के विघटन पर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित उसके सभी सदस्यों को अपने पद खाली माना जाएगा।(4)
समिति के विघटन और पुनर्गठन के बीच यदि कोई अंतराल हो, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी अधिकारी या प्राधिकरण को समिति की शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकती है, ऐसे प्रतिबंधों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।(5)
जहां इस धारा के तहत समिति भंग की जाती है, वहां राज्य सरकार, उसके पुनर्गठन की तारीख तक, और उसके बाद पुनर्गठित समिति, समिति की सभी संपत्तियों की हकदार होगी और समिति के सभी दायित्वों के अधीन होगी।इस धारा पर आपका निजी नोट
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