OBG Act 18अध्याय III · Constitution, powers and functions of the Grams Parishad
धारा 18 · भूमि हस्तांतरण एवं विनिवेश करने की ग्राम परिषद की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
कोई ग्राम परिषद, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, अपने स्वामित्व वाली किसी भूमि या उसमें निहित किसी अधिकार या हित का हस्तांतरण या विक्रय नहीं करेगी: बशर्ते कि ग्राम परिषद, कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति से, जोत के समेकन हेतु भूमि का आदान-प्रदान कर सकती है या ऋण प्राप्त करने हेतु अपने स्वामित्व वाली भूमि को राज्य सरकार, सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (2 ऑफ 1934) के अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक के पक्ष में गिरवी रख सकती है।(2)
उपधारा (1) के उल्लंघन में किया गया कोई भी लेन-देन शून्य और अमान्य होगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
