OBG Act 22अध्याय III · Constitution, powers and functions of the Grams Parishad
धारा 22 · भूमि आवंटन संबंधी विवाद
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
ग्राम परिषद द्वारा भूमि आवंटन के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर ग्राम परिषद को मध्यस्थता बोर्ड द्वारा मध्यस्थता के लिए आवेदन कर सकता है और ऐसी अधिसूचना प्राप्त होने पर परिषद विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजेगी।(2)
उपधारा (1) के अंतर्गत मध्यस्थता बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे:(i)
आवेदक द्वारा मनोनीत एक सदस्य;(ii)
ग्राम परिषद द्वारा मनोनीत एक सदस्य; और(iii)
खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत एक सदस्य, परन्तु यदि इस संबंध में कोई समझौता न हो तो समिति द्वारा मनोनीत एक सदस्य।(3)
मध्यस्थता बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
