OBG Act 5अध्याय II · Constitution, powers and functions of the Samiti
धारा 5 · अधिकारी का कार्यकाल
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
समिति के प्रत्येक सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित, अपनी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। [बशर्ते कि राज्य सरकार, जब भी उचित समझे, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर उपरोक्त कार्यकाल को बढ़ा सकती है, इस प्रकार कि कुल विस्तार एक वर्ष से अधिक न हो।] [उड़ीसा अधिनियम संख्या 4, 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।]
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