OBG Act 26Aअध्याय IV · Miscellaneous
धारा 26A · [आवंटन के अनुदान को रद्द करना। [अधिनियम संख्या 22, 1976 द्वारा सम्मिलित।]
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
जब भी यह बात के संज्ञान में आए-(क)
समिति, कि कोई भी व्यक्ति जिसे धारा 14 के तहत भूमि प्रदान की गई है; या(ख)
ग्राम परिषद, कि धारा 19 के खंड (क) के अंतर्गत जिसे भूमि आवंटित की गई है,(2)
उपधारा (1) के तहत निरस्तीकरण का आदेश दिए जाने पर, उस भूमि पर अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों के अधिकार और हित समाप्त हो जाएंगे, और वह भूमि सभी भारों से मुक्त होकर समिति या ग्राम परिषद (जैसा भी मामला हो) को वापस मिल जाएगी; और भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर समिति या ग्राम परिषद (जैसा भी मामला हो) को उसका कब्जा सौंप दे।(3)
यदि उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार कब्जा नहीं सौंपा जाता है, तो समिति या ग्राम परिषद, जैसा भी मामला हो, क्षेत्राधिकार रखने वाले तहसीलदार को भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को बेदखल करने के लिए आवेदन कर सकती है, जिस पर तहसीलदार धारा 23 की उपधारा (2) में दिए गए तरीके से ऐसे व्यक्ति को बेदखल करेगा और भूमि का कब्जा समिति या ग्राम परिषद, जैसा भी मामला हो, को वापस सौंप देगा।]इस धारा पर आपका निजी नोट
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