OBG Act 11अध्याय II · Constitution, powers and functions of the Samiti
धारा 11 · स्थानीय समितियाँ
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
समिति किसी जिले या उसके किसी भाग के लिए एक स्थानीय समिति का गठन कर सकती है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें वह संबंधित क्षेत्र के निवासियों में से नियुक्त करेगी।(2)
उपधारा (1) के अधीन की गई नियुक्तियाँ राजपत्र में अधिसूचित की जाएँगी तथा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ऐसी अधिसूचना की तिथि से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।(3)
समिति, राज्य सरकार की स्वीकृति से और ऐसे प्रतिबंधों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अंतर्गत गठित किसी स्थानीय समिति को इस अधिनियम के अंतर्गत समिति में निहित सभी या किसी भी कर्तव्य, शक्ति या कार्य को निष्पादित करने या प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकती है, और समिति इसी प्रकार ऐसे प्राधिकरण को वापस ले सकती है।(4)
धारा 6, 7, 8, 9 और 10 में निहित प्रावधान स्थानीय समिति पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे समिति पर लागू होते हैं, इस संशोधन के साथ कि उक्त धाराओं के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और उन पर लगाए गए कर्तव्य, स्थानीय समिति के संबंध में, समिति द्वारा प्रयोग और निर्वहन किए जाएंगे और धारा 8 और 9 के तहत आवश्यक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा; बशर्ते कि स्थानीय समिति का विघटन या पुनर्गठन राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन होगा; बशर्ते कि यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि स्थानीय समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को हटाना या स्थानीय समिति का विघटन आवश्यक है और समिति इस संबंध में कार्रवाई करने में विफल रही है, तो वे समिति से परामर्श करने के बाद ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं या ऐसी स्थानीय समिति को भंग और पुनर्गठित कर सकते हैं और धारा 7 और 9 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, इसके लिए लागू होंगे।इस धारा पर आपका निजी नोट
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