MSMED Act 5अध्याय II · National Board for Micro, Small and Medium Enterprises
धारा 5 · बोर्ड के कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
बोर्ड, केंद्र सरकार के सामान्य निर्देशों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित में से सभी या कोई भी कार्य करेगा, अर्थात्:--
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना तथा ऐसे उद्यमों के संवर्धन एवं विकास को सुगम बनाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के संबंध में केंद्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा ऐसे उद्यमों पर उनके प्रभाव का आकलन करना;
(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट मामलों पर या केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए किसी अन्य मामले पर सिफारिशें करना, जो उस सरकार की राय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आवश्यक या उपयुक्त हो; और
(ग) धारा 12 के अधीन गठित निधि या निधियों के उपयोग के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना।
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना तथा ऐसे उद्यमों के संवर्धन एवं विकास को सुगम बनाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के संबंध में केंद्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा ऐसे उद्यमों पर उनके प्रभाव का आकलन करना;
(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट मामलों पर या केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए किसी अन्य मामले पर सिफारिशें करना, जो उस सरकार की राय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आवश्यक या उपयुक्त हो; और
(ग) धारा 12 के अधीन गठित निधि या निधियों के उपयोग के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना।
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