DPDP Act 7अध्याय II · Obligations of Data Fiduciary
धारा 7 · कुछ वैध उपयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
डेटा फिड्यूशरी, डेटा प्रिंसिपल के व्यक्तिगत डेटा को निम्नलिखित में से किसी भी उपयोग के लिए संसाधित कर सकता है, अर्थात्:---
(क) उस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए जिसके लिए डेटा प्रिंसिपल ने स्वेच्छा से अपना व्यक्तिगत डेटा डेटा फिड्यूशरी को प्रदान किया है, और जिसके संबंध में उसने डेटा फिड्यूशरी को यह संकेत नहीं दिया है कि वह अपने व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के लिए सहमति नहीं देती है।
चित्र।
(I) X, एक व्यक्ति, Y नामक फार्मेसी से खरीदारी करती है। वह स्वेच्छा से Y को अपना व्यक्तिगत डेटा प्रदान करती है और Y से अनुरोध करती है कि वह उसके मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर खरीदारी के भुगतान की प्राप्ति की पुष्टि करे। Y, X के व्यक्तिगत डेटा को रसीद भेजने के उद्देश्य से संसाधित कर सकती है।
(II) X, एक व्यक्ति, Y, एक रियल एस्टेट ब्रोकर को इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजकर, Y से अपने लिए उपयुक्त किराये का आवास ढूंढने में मदद करने का अनुरोध करती है और इस उद्देश्य के लिए अपना व्यक्तिगत डेटा साझा करती है। Y, उपलब्ध किराये के आवास की जानकारी प्राप्त करने और उसे सूचित करने के लिए उसके व्यक्तिगत डेटा को संसाधित कर सकती है। इसके बाद, X, Y को सूचित करती है कि उसे अब Y से मदद की आवश्यकता नहीं है। Y, X के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करना बंद कर देगी;
(ख) राज्य और उसके किसी भी निकाय द्वारा दाता प्रधान को ऐसी सब्सिडी, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परमिट प्रदान करना या जारी करना, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जहाँ---
(i) उसने पहले राज्य या उसके किसी भी संस्थान द्वारा किसी सब्सिडी, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परमिट के लिए अपने व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति दी हो; या
(ii) ऐसा व्यक्तिगत डेटा किसी डेटाबेस, रजिस्टर, पुस्तक या अन्य दस्तावेज़ में डिजिटल रूप में उपलब्ध हो, या गैर-डिजिटल रूप में उपलब्ध हो और बाद में उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया हो, जिसे राज्य या उसके किसी भी निकाय द्वारा अनुरक्षित किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
बशर्ते कि प्रसंस्करण के लिए अपनाए जाने वाले मानक केंद्र सरकार द्वारा जारी नीति या व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन के लिए वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अनुरूप हों।
चित्र।
X. एक गर्भवती महिला, सरकारी मातृत्व लाभ कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए किसी ऐप या वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराती है और इस लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए सहमति देती है। सरकार X की व्यक्तिगत जानकारी को संसाधित कर सकती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह सरकार से कोई अन्य निर्धारित लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है या नहीं;
(ग) भारत में वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत राज्य या उसके किसी अंग द्वारा किसी कार्य के निष्पादन के लिए या भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा के हित में;
(घ) भारत में किसी भी कानून के तहत किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की जानकारी राज्य या उसके किसी भी अंग को प्रकट करने के दायित्व को पूरा करने के लिए, बशर्ते कि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण किसी अन्य कानून में उस समय लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाए;
(ई) भारत में वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत जारी किसी निर्णय या डिक्री या आदेश का अनुपालन करने के लिए, या भारत के बाहर वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत संविदात्मक या दीवानी प्रकृति के दावों से संबंधित किसी निर्णय या आदेश का अनुपालन करने के लिए;
(f) डेटा प्रिंसिपल या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को खतरे या स्वास्थ्य को तत्काल खतरे से संबंधित चिकित्सा आपात स्थिति का जवाब देने के लिए;
(जी) किसी महामारी, बीमारी के प्रकोप या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए किसी अन्य खतरे के दौरान किसी व्यक्ति को चिकित्सा उपचार या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उपाय करना;
(h) किसी आपदा या सार्वजनिक व्यवस्था के बिगड़ने के दौरान किसी व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने या उसे सहायता या सेवाएं प्रदान करने के लिए उपाय करना।
स्पष्टीकरण। ---इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आपदा" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (53 ऑफ 2005) की धारा 2 के खंड (घ) में दिया गया है; या
(i) रोजगार के उद्देश्यों के लिए या नियोक्ता को हानि या दायित्व से बचाने से संबंधित, जैसे कि कॉर्पोरेट जासूसी की रोकथाम, व्यापार रहस्यों, बौद्धिक संपदा, वर्गीकृत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना या किसी कर्मचारी द्वारा मांगी गई किसी सेवा या लाभ का प्रावधान।
(क) उस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए जिसके लिए डेटा प्रिंसिपल ने स्वेच्छा से अपना व्यक्तिगत डेटा डेटा फिड्यूशरी को प्रदान किया है, और जिसके संबंध में उसने डेटा फिड्यूशरी को यह संकेत नहीं दिया है कि वह अपने व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के लिए सहमति नहीं देती है।
चित्र।
(I) X, एक व्यक्ति, Y नामक फार्मेसी से खरीदारी करती है। वह स्वेच्छा से Y को अपना व्यक्तिगत डेटा प्रदान करती है और Y से अनुरोध करती है कि वह उसके मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर खरीदारी के भुगतान की प्राप्ति की पुष्टि करे। Y, X के व्यक्तिगत डेटा को रसीद भेजने के उद्देश्य से संसाधित कर सकती है।
(II) X, एक व्यक्ति, Y, एक रियल एस्टेट ब्रोकर को इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजकर, Y से अपने लिए उपयुक्त किराये का आवास ढूंढने में मदद करने का अनुरोध करती है और इस उद्देश्य के लिए अपना व्यक्तिगत डेटा साझा करती है। Y, उपलब्ध किराये के आवास की जानकारी प्राप्त करने और उसे सूचित करने के लिए उसके व्यक्तिगत डेटा को संसाधित कर सकती है। इसके बाद, X, Y को सूचित करती है कि उसे अब Y से मदद की आवश्यकता नहीं है। Y, X के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करना बंद कर देगी;
(ख) राज्य और उसके किसी भी निकाय द्वारा दाता प्रधान को ऐसी सब्सिडी, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परमिट प्रदान करना या जारी करना, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जहाँ---
(i) उसने पहले राज्य या उसके किसी भी संस्थान द्वारा किसी सब्सिडी, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परमिट के लिए अपने व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति दी हो; या
(ii) ऐसा व्यक्तिगत डेटा किसी डेटाबेस, रजिस्टर, पुस्तक या अन्य दस्तावेज़ में डिजिटल रूप में उपलब्ध हो, या गैर-डिजिटल रूप में उपलब्ध हो और बाद में उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया हो, जिसे राज्य या उसके किसी भी निकाय द्वारा अनुरक्षित किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
बशर्ते कि प्रसंस्करण के लिए अपनाए जाने वाले मानक केंद्र सरकार द्वारा जारी नीति या व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन के लिए वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अनुरूप हों।
चित्र।
X. एक गर्भवती महिला, सरकारी मातृत्व लाभ कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए किसी ऐप या वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराती है और इस लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए सहमति देती है। सरकार X की व्यक्तिगत जानकारी को संसाधित कर सकती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह सरकार से कोई अन्य निर्धारित लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है या नहीं;
(ग) भारत में वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत राज्य या उसके किसी अंग द्वारा किसी कार्य के निष्पादन के लिए या भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा के हित में;
(घ) भारत में किसी भी कानून के तहत किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की जानकारी राज्य या उसके किसी भी अंग को प्रकट करने के दायित्व को पूरा करने के लिए, बशर्ते कि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण किसी अन्य कानून में उस समय लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाए;
(ई) भारत में वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत जारी किसी निर्णय या डिक्री या आदेश का अनुपालन करने के लिए, या भारत के बाहर वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत संविदात्मक या दीवानी प्रकृति के दावों से संबंधित किसी निर्णय या आदेश का अनुपालन करने के लिए;
(f) डेटा प्रिंसिपल या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को खतरे या स्वास्थ्य को तत्काल खतरे से संबंधित चिकित्सा आपात स्थिति का जवाब देने के लिए;
(जी) किसी महामारी, बीमारी के प्रकोप या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए किसी अन्य खतरे के दौरान किसी व्यक्ति को चिकित्सा उपचार या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उपाय करना;
(h) किसी आपदा या सार्वजनिक व्यवस्था के बिगड़ने के दौरान किसी व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने या उसे सहायता या सेवाएं प्रदान करने के लिए उपाय करना।
स्पष्टीकरण। ---इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आपदा" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (53 ऑफ 2005) की धारा 2 के खंड (घ) में दिया गया है; या
(i) रोजगार के उद्देश्यों के लिए या नियोक्ता को हानि या दायित्व से बचाने से संबंधित, जैसे कि कॉर्पोरेट जासूसी की रोकथाम, व्यापार रहस्यों, बौद्धिक संपदा, वर्गीकृत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना या किसी कर्मचारी द्वारा मांगी गई किसी सेवा या लाभ का प्रावधान।
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